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किशोरी से छेड़खानी में तीन साल कैद

Sat, 23 Feb 2019 12:09 AM IST
gaurav gaurav अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन
अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन Published by: gaurav gaurav Updated Sat, 23 Feb 2019 12:09 AM IST
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Three years imprisonment for molestation teenager
छेड़खानी - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो

शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 8 मई 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी (16) जब घर में अकेली थी, तभी गांव के ही रोहित उर्फ कल्लू पुत्र ब्रह्मा ने छेड़छाड़ की। बेटी के चिल्लाने पर रोहित भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। शुक्रवार को अपर जिला जज ने रोहित को तीन साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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