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दहेज हत्या में चार को 10 साल की सजा

Tue, 25 Dec 2018 12:00 AM IST
gaurav gaurav अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन
अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन Published by: gaurav gaurav Updated Tue, 25 Dec 2018 12:00 AM IST
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Four people imprisoned for 10 years In dowry murder
court Order - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो

एट निवासी रसूलबख्श ने अपनी बेटी रुखसाना की शादी 4 दिसंबर 2010 को क्षेत्र के सोमई निवासी वसीम पुत्र अजीज के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुर अजीज, सास शकीला, देवर नसीम व पति वसीम उसकी बेटी को दो लाख अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। 11 अक्तूबर 2014 को दहेज की मांग पूरी न होने पर रुखसाना को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया।

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गंभीर हालत में झांसी मेडिकल कालेज लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। 12 अक्तूबर को मायके पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई। सहायक शासकीय अधिवक्ता संतराम वर्मा ने बताया कि इस मामले में सोमवार को अपर जिला जज द्वितीय उमेश प्रकाश ने चार ससुरालीजनों पर दहेज हत्या का आरोप साबित होने पर दस दस साल की कैद व दो दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो दो माह का अतिरिक्त कारावास और शामिल किया जाएगा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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