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रेप के आरोपी को सात साल कैद

Fri, 23 Sep 2016 12:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, उरई
अमर उजाला ब्यूरो, उरई Updated Fri, 23 Sep 2016 12:10 AM IST
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Accused of raping seven years imprisonment
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उरई। घर में घुसकर युवती से रेप और आग लगाकर आत्महत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषी को सात साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीय के जज नरेंद्र कुमार ने सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया।  मालूम हो कि उरई कोतवाली के गांव रगौली में बीती 27 अक्तूबर को गांव के ही रंजीत ने पड़ोसी के घर रात करीब दस बजे घुसकर एक 19 वर्षीय युवती के साथ रेप किया था। इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के परिजनाें ने कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद पीड़िता ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई जज नरेंद्र कुमार तृतीय की अदालत में चली। जज ने दोनाें पक्षाें के वकीलाें की बहस सुनने के बाद आरोपी रंजीत पर लगाए गए आरोप को सही पाया। इस दौरान अभियुक्त को सात साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी भगवती प्रसाद मिश्रा ने की।

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