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अपहरण और गैंगरेप में 20-20 साल कैद
अमर उजाला जालौन
Updated Fri, 24 Mar 2017 11:53 PM IST
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किशोरी को अगवा कर कई दिनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप के मामले में अतिरिक्त जिला जज (एडीजे) द्वितीय ने सजा सुनाई। इस मामले के चारों आरोपियाें को 20-20 साल की कैद और 17-17 हजार जुर्माना लगाया गया है।
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मामला 25 मई 2014 का है। चुर्खी थाना क्षेत्र की 17 वर्षीय किशोरी अपनी मां की साड़ी में पीको करवाने के लिए गांव में ही जा रही थी। इसी दौरान गांव के जितेंद्र सिंह, भूरे, लालू और उसके भाई शैलेंद्र ने उसे अगवा कर लिया। किशोरी को कार में डालकर चारों उसे दिल्ली ले गए। वहां किशोरी को बंधक बनाकर कई दिनाें तक बारी-बारी से दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने चुर्खी थाने में अपहरण, पाक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराआें में मामला दर्ज कराया था।
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पुलिस ने छापा मारकर किशोरी को छुड़ा लिया। उसका मेडिकल कराया तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इस पर पुलिस ने आरोपियाें को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले की सुनवाई एडीजे द्वितीय श्रीनाथ की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को जज ने दोनों पक्षाें के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जितेंद्र, भूरे, लालू और शैलेंद्र को दोषी पाया। इस पर जज ने चारों आरोपियों को 20-20 साल कैद और 17-17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने की।
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