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Jalaun News: पड़ोसी से मारपीट में चचेरे भाइयों को तीन साल कैद

Tue, 01 Aug 2023 11:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Tue, 01 Aug 2023 11:58 PM IST
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Cousins jailed for three years for assaulting neighbor
उरई। पड़ोसी से हुए विवाद में दो चचेरे भाइयों को दोषी पाते हुए अदालत ने तीन-तीन साल की कैद और 16-16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला छह साल पुराना है।
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शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि चुर्खी थाना क्षेत्र के मुसमरिया निवासी मानवेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 जनवरी 2017 को सुबह करीब साढ़े आठ बजे वह अपने घर के दरवाजे पर अपनी बाइक धो रहा था। तभी सामने रहने वाले राजेश सिंह ठाकुर के फाटक के बाहर की मिट्टी बाइक धोने से गिर गई। इससे रोहित सिंह पुत्र गोविंद सिंह और राममिलन पुत्र राजेश सिंह ठाकुर नाराज हो गए और जातिसूचक गालीगलौज करने लगे।
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आरोप लगाया कि विरोध किया तो मारपीट करने लगे। बचाने आईं चाची शीला देवी से भी मारपीट कर दी। जिससे वह भी घायल हो गई। लोगों के आ जाने पर हमलावर धमकी देकर चले गए। उधर, आरोपियों ने प्लाट पर कब्जा करने की नीयत से झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का आरोप लगाया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट शिवकुमार की अदालत में चल रही थी। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और गवाहों की जिरह के बाद रोहित और राममिलन को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल की कैद और 16-16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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