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Jalaun News: दो चिकित्सकों समेत तीन नर्सिंग स्टाफ पर मुकदमा

Sat, 23 May 2026 12:13 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 23 May 2026 12:13 AM IST
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Case filed against three nursing staff including two doctors
जालौन। न्यायिक मजिस्ट्रेट जावेद खान की अदालत ने नवजात शिशु की कथित लापरवाही से हुई मौत के मामले में सीएचसी के दो चिकित्सकों समेत तीन नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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माधौगढ़ सीएचसी में 30 मई 2023 को कुछ माह पूर्व प्रसव के बाद एक नवजात बच्ची की मौत हो गई थी। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया था। वहीं पुलिस ने मामले को मृत जन्म मानते हुए एफआर लगाकर जांच बंद कर दी थी। इससे असंतुष्ट होकर माधौगढ़ थाना के अकबरपुरा निवासी संदेश सिंह ने न्यायालय की शरण ली। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने केस डायरी, गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विस्तृत अवलोकन किया। सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों में यह बात महत्वपूर्ण रही कि नवजात बच्ची ने जन्म के बाद दूध पिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के पेट में दूध और कोलोस्ट्रम मिलने की पुष्टि हुई।
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साथ ही उसके सिर में चोट के निशान भी पाए गए। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया माना कि नवजात की मृत्यु सिर में चोट लगने के कारण हुई है। अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए तत्कालीन डॉक्टर पूजा व कुलदीप एवं नर्स संगीता, आकांक्षा मिथलेश के खिलाफ लापरवाही से मृत्यु कारित करने के आरोप में संज्ञान लिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट जावेद खान ने मामले में संबंधित चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ को समन जारी करने के आदेश दिए हैं।
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