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Jalaun News: पांच साल बाद मुख्य पीड़ित का कोर्ट में बयान दर्ज

Thu, 07 May 2026 12:28 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 07 May 2026 12:28 AM IST
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After five years, the statement of the main victim was recorded in the court.
उरई। करीब पांच साल पुराने दामाद को जलाकर मारने के प्रयास के मामले में पीड़ित का कोर्ट में बयान दर्ज किया गया। पीड़ित ने अपने बयान में पत्नी और सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
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आटा थाना क्षेत्र के करमचंद्र पुरवा निवासी मेहताब सिंह ने वर्ष 2020 में कालपी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके भाई पवन की शादी उसी वर्ष कालपी क्षेत्र के उसर गांव निवासी रितिका के साथ हुई थी। आरोप है कि वर्ष 2022 में पवन अपनी ससुराल गया हुआ था, तभी उसकी पत्नी रितिका और सास शीला ने उसे जलाकर मारने का प्रयास किया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया था। मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी और सास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। बाद में जांच पूरी कर पुलिस ने दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया।
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अब इस मामले में सोमवार को मुख्य पीड़ित पवन का बयान कोर्ट में दर्ज किया गया है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत अन्य गवाहों के बयान अभी शेष हैं।

मामले की सुनवाई जारी है और आगे की कार्रवाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
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