फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   A youth who attacked an old man with intent to kill got 7 years imprisonment

Jalaun News: वृद्ध पर जानलेवा हमला करने वाले युवक को सात साल की कैद

Sat, 21 Jun 2025 01:05 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Jun 2025 01:05 AM IST
विज्ञापन
A youth who attacked an old man with intent to kill got 7 years imprisonment
उरई। छह साल पहले जानवरों वाले बाड़े में वृद्ध पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के में दोषी को कोर्ट ने सात कैद सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन


आटा थाना क्षेत्र के अकबरपुर इटौरा गांव निवासी भूप सिंह ने 12 अगस्त 2019 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसके पिता संतराम आठ अगस्त 2019 की रात 11 बजे जानवरों के बाड़े में सो रहे थे। इसी दौरान गांव के रामशंकर ने रंजिश को लेकर उसके पिता संतराम के मुंह पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल लाए। डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया। मुंह में ज्यादा चोट होने के कारण परिजन लखनऊ ले गए।
विज्ञापन

पुलिस ने चार दिन बाद जानलेवा की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को 16 अगस्त को थाना क्षेत्र के इटौरा रोड से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 22 नवंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया। छह साल जिला न्यायाधीश के कोर्ट में चले ट्रायल के बाद शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाह व सबूतों के आधार पर जिला न्यायाधीश अचल सचदेव ने बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के मामले में रामशंकर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed