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Jalaun News: गांजा तस्करी में युवक को तीन साल की सजा
Wed, 28 May 2025 12:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Wed, 28 May 2025 12:12 AM IST
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उरई। गांजा तस्करी के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर जिला जज ने तीन साल को सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
उरई कोतवाली क्षेत्र के कोंच बस स्टैंड चौकी इंचार्ज विपिन कुमार हमराहियों के साथ 24 फरवरी 2025 को कोंच रोड पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान झांसी जनपद के ग्राम अमरा, मोंठ निवासी बलवान सविता को गिरफ्तार कर उनके पास से सवा किलो गांजा बरामद कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने बलवान सविता को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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उरई कोतवाली क्षेत्र के कोंच बस स्टैंड चौकी इंचार्ज विपिन कुमार हमराहियों के साथ 24 फरवरी 2025 को कोंच रोड पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान झांसी जनपद के ग्राम अमरा, मोंठ निवासी बलवान सविता को गिरफ्तार कर उनके पास से सवा किलो गांजा बरामद कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने बलवान सविता को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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