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Jalaun News: किशोरी से दुष्कर्म में बीस साल की कैद

Tue, 26 Nov 2024 02:43 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Tue, 26 Nov 2024 02:43 AM IST
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20 years imprisonment for raping a teenager
उरई। किशोरी को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दोषी को बीस साल की सजा सुनाकर चालीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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उरई कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 20 अप्रैल 2022 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 12 अप्रैल 2022 को उसकी नाबालिग बेटी को गांव का ही आदर्श कुमार बहलाकर कहीं ले गया। पुलिस ने अपहरण सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आदर्श को 24 सितंबर 2022 को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ पुलिस ने किशोरी को खोज लिया था।
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पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण करवाकर उसके कोर्ट में कमलबंद बयान दर्ज कराए। जहां किशोरी ने दुष्कर्म की बात कही। पुलिस ने आदर्श को जेल भेज दिया। पुलिस ने एक नवंबर 2022 को चार्जशीट दाखिल की। इस मामले का ट्रायल पूरा होने के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने आदर्श कुमार को दोषी पाते हुए बीस साल की सजा सुनाई और चालीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अदालत ने अर्थदंड में आधी धनराशि यानी बीस हजार रुपये पीड़िता को देेने के आदेश दिए।
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