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Orai: किशोरी से अपहरण के बाद दुष्कर्म, आठ साल तक चला मुकदमा, आरोपी को 12 वर्ष की सजा, 30 हजार जुर्माना भी

Sat, 04 Mar 2023 09:59 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन Updated Sat, 04 Mar 2023 09:59 AM IST
सार

कोंच कोतवाली क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आठ वर्ष तक चले मुकदमे में न्यायालय ने सजा सुनाई है। आरोपी को 12 वर्ष की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना ठोका है।

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12 years in prison for raping a teenager
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उरई जिले में आठ वर्ष बाद किशोरी को भगाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले मेें आरोपी को कोर्ट ने 12 वर्ष का कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दंड न चुकाने पर अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी।

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कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने कोंच कोतवाली पुलिस को बताया था कि 27 जुलाई 2015 को स्कूल गई किशोरी को झांसी जिले के मोंठ थाना क्षेत्र के भरोसा गांव निवासी रविकांत अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसने किशोरी के साथ लगातार दुष्कर्म किया था।
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इसके बाद जब किशोरी उससे बचकर घर पहुंची थी, तो उसने पूरी बात परिजनों को बताई थी। इसके बाद परिजनों ने कोंच कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। जिस पर पुलिस ने दुष्कर्म व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था।  

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मामला न्यायालय एडीजे स्पेशल जज पास्को एक्ट कोर्ट में चल रहा था। पुलिस ने प्रभावित पैरवी  करते हुए आरोपी को अधिक से अधिक सजा दिलाने के प्रयास किए थे, जिस पर कोर्ट ने आरोपी रविकांत को दोषी करार देते हुए  12 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार  के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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