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Jalaun News: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Thu, 07 Dec 2023 11:50 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 07 Dec 2023 11:50 PM IST
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10 years imprisonment to the accused of raping an innocent child
उरई। मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई।
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साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 21 जनवरी 2018 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी मासूम बेटी मटर के खेत में मटर खाने गई थी। तभी गांव का ही विक्रम उसे अपने साथ खेत में बनी मड़ैया (झोपड़ी) में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा।
चीखने चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर आ गए। घटना की सूचना मासूम के परिजनों को दी गई। मासूम की मां ने घटना के समय ही कदौरा पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने विक्रम के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर आठ मार्च 2018 को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने न्यायालय में सात मई 2018 को आरोपपत्र दाखिल कर दिया। आरोपी घटना के समय से जेल में बंद है। जिसकी सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह, गवाहों के बयानों व साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने विक्रम को मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाते हुए 10 साल कैद और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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