फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   high court asks question on critical condition of hospital

अव्यवस्था पर हाईकोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब

Fri, 19 Oct 2012 02:25 PM IST
लखनऊ/ब्यूरो
लखनऊ/ब्यूरो Updated Fri, 19 Oct 2012 02:25 PM IST
विज्ञापन
high court asks question on critical condition of hospital

राजधानी समेत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्था, मशीनों व दवाओं की कमी व जांचों की लचर व्यवस्था के आरोपों वाली पीआईएल पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने दो हफ्ते बाद अगली सुनवाई नियत की है।

विज्ञापन


वरिष्ठ न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह व न्यायमूर्ति डॉ. सतीश चंद्रा की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश एक पीआईएल पर दिया। इसमें, सूबे के सरकारी अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याची के वकील का आरोप था कि राजधानी समेत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं के साथ सुविधाएं खस्ताहाल हैं। जांच मशीनें कम हैं या फिर खराब हैं, वेंटीलेटर की कमी के साथ-साथ आम लोगों के लिए दवाओं की कमी भी है। कई अस्पतालों के भवन जर्जर हैं। याची ने इन सभी अव्यवस्थाओं को सुधारने की गुहार लगाई थी।
विज्ञापन


उधर, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता बुलबुल गोदियाल ने याची के आरोपों को नकारते हुए याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने याचिका की बावत निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिए जाने का आग्रह कोर्ट से किया। इस पर अदालत ने समय देते हुए दो हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई नियत की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed