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Hathras News: नियम विरुद्ध भुगतान में तत्कालीन ईओ सहित दो कर्मचारी दोषी

Tue, 13 Jun 2023 12:37 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Jun 2023 12:37 AM IST
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wo employees, including the then EO, are guilty of illegal payment
नगर पंचायत सादाबाद में नियम विरुद्ध तरीके से 48.08 लाख रुपये के अनियमित भुगतान मामले में तत्कालीन ईओ सहित तीन कर्मचारी दोषी पाए गए हैं। इस मामले में एडीएम न्यायिक ने अपनी जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। डीएम ने एडीएम वित्त एवं राजस्व को जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश दिए हैं।
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उल्लेखनीय है कि नगर पंचायत सहपऊ के पूर्व चेयरमैन विपिन वशिष्ठ ने नगर पंचायत सादाबाद में अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नियम विरुद्ध तरीके से 48 लाख रुपये का भुगतान करने की शिकायत की थी। पूर्व अध्यक्ष ने सादाबाद नगर पंचायत के तत्कालीन ईओ मणिजी सैनी और नगर पंचायत के लिपिक अनुपम गुप्ता एवं लेखा लिपिक शोभनाथ यादव पर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए 10 फर्मों को 45 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने की शिकायत की थी।
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इसकी जांच डीएम ने एडीएम न्यायिक मोइनुल इस्लाम को दी थी। जांच अधिकारी ने ईओ व दो कर्मचारियों से इस मामले में स्पष्टीकरण तलब किया। अधिकारी व कर्मचारियों ने स्पष्टीकरण दे दिया है। स्पष्टीकरण के आधार पर जांच रिपोर्ट को पूरा कर लिया गया है। जांच में सामने आया है कि बिना जिलाधिकारी की अनुमति के नगर पंचायत सादाबाद में तत्कालीन ईओ मणिजी सैनी, लिपिक अनुपम गुप्ता, लेखा लिपिक शोभ नाथ यादव ने 48.08 लाख रुपये का भुगतान किया गया।
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जबकि इस अवधि में भुगतान से पूव अनुमति ली जानी थी। इस मामले में तीनों को दोषी माना गया है। एडीएम न्यायिक ने जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है।डीएम ने इस जांच रिपोर्ट के आधार पर एडीएम वित्त एवं राजस्व को कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश दिए हैं। एडीएम वित्त एवं राजस्व डॉ. बसंत अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में जल्द ही कार्रवाई प्रस्तावित कर डीएम को सौंपी जाएगी। एडीएम न्यायिक ने बताया कि स्पष्टीकरण के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है। संवाद
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