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Hathras News: 13 माह बाद आया फैसला, पूर्व प्रधान लोकेश की हत्या में मुकरे गवाह, आरोपी भतीजा दोषमुक्त

Sat, 04 Oct 2025 10:55 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Sat, 04 Oct 2025 10:55 PM IST
सार

पूर्व प्रधान की पिछले साल 20 अगस्त की रात घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात में किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर उनके पति के चेहरे और माथे पर लोहे के डंबल से वार कर हत्या कर दी।

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Witnesses turn hostile in the murder of former Pradhan
कोर्ट - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

हाथरस में गढ़ी तमना के पूर्व प्रधान लोकेश शर्मा की हत्या के मामले में गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया और न्यायालय ने आरोपी भतीजे को दोष मुक्त कर दिया है। यह फैसला सत्र न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय के न्यायालय ने घटना के साढ़े 13 माह बाद सुनाया है।

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पूर्व प्रधान लोकेश शर्मा की पिछले साल 20 अगस्त की रात घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में उनकी पत्नी इंद्रा शर्मा ने 21 अगस्त को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात में किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर उनके पति के चेहरे और माथे पर लोहे के डंबल से वार कर हत्या कर दी। हत्या किसने की, वह घर में कैसे घुसा, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि विवेचना के दौरान आठ सितंबर 2024 को फिर से वादिनी इंद्रा शर्मा ने एक तहरीर दी जिसमें बताया कि उन्हें उनकी बेटी ने बताया कि वह 21 अगस्त रात करीब डेढ़ बजे टॉयलेट करने जा रही थी, तब उसने शीशे से नीचे झांककर देखा तो राकेश शर्मा पुत्र विपिन कुमार घर से निकलकर तेजी से बाहर जा रहा है। डर और सदमे के कारण यह बात उसने घटना वाले दिन नहीं बताई थी।
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पुलिस ने इस मामले के खुलासे का दावा करते हुए आरोपी राकेश शर्मा को जेल भेज दिया। इस मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय के न्यायालय में हुई। न्यायालय में यह बात निकलकर आई कि पुलिस ने वादिनी इंद्रा शर्मा के कुछ खाली कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए थे। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए तथ्य और कथानाक का किसी भी साक्षी ने समर्थन नहीं किया। सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी राकेश शर्मा निवासी गढ़ी तमना थाना हाथरस गेट जिला हाथरस को दोष मुक्त कर दिया।
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पुत्री ने कहा कि मैंने पुलिस को नहीं बताया आरोपी का नाम
पूर्व प्रधान लोकेश शर्मा की हत्या का मामला उस समय सुर्खियों में रहा था। मामले में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। उसी आरोप पत्र को अभियोजन पक्ष न्यायालय में साबित नहीं कर पाया। न्यायालय में यह बात निकल कर भी आई कि आरोपी को घटना करते हुए किसी भी साक्षी ने नहीं देखा। पूरा मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित था। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्षी नहीं आ पाया जिससे परिस्थिति जन्य साक्ष्य की कड़ियां जुड़ती हों। मृतक की पुत्री ने न्यायालय में कहा कि मैंने पुलिस को आरोपी राकेश का नाम नहीं बताया था और न ही राकेश के संबंध में कोई जानकारी दी थी। 

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