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Hathras News: एनडीपीएस एक्ट में दोषी को 04 माह 04 दिन की सजा
Sun, 04 Aug 2024 03:43 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Sun, 04 Aug 2024 03:43 AM IST
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एडीजे चतुर्थ/एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को चार माह चार दिन के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना कोतवाली नगर में एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा अनूप अग्रवाल पुत्र रामखिलौनी निवासी दिल्ली वाला चौक के विरुद्ध दर्ज हुआ था। विवेचक ने न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई एडीजे चतुर्थ/एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी अनूप अग्रवाल को दोषी करार देते हुए 04 माह 04 दिन कारावास के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना कोतवाली नगर में एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा अनूप अग्रवाल पुत्र रामखिलौनी निवासी दिल्ली वाला चौक के विरुद्ध दर्ज हुआ था। विवेचक ने न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई एडीजे चतुर्थ/एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी अनूप अग्रवाल को दोषी करार देते हुए 04 माह 04 दिन कारावास के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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