फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Two sentenced to three years imprisonment for attempt to commit culpable homicide

Hathras News: दो अभियुक्त दोषी करार, गैर इरादतन हत्या में तीन-तीन साल की सजा

Wed, 04 Oct 2023 12:30 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Wed, 04 Oct 2023 12:30 AM IST
सार

थाना सहपऊ क्षेत्र के गांव वीर नगर निवासी विजय सिंह ने थाना सहपऊ में मेड़ काटने के पीछे हुई मारपीट व गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मुकदमा रामजीलाल पुत्र टेनीराम, प्रमोद पुत्र रामजीलाल, शांती देवी पत्नी रामजीलाल निवासी ग्राम वीरनगर थाना सहपऊ जनपद हाथरस के विरुद्ध दर्ज कराया था।

विज्ञापन
Two sentenced to three years imprisonment for attempt to commit culpable homicide
सजा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हाथरस में विशेष न्यायाधीश (एससी एसटी एक्ट) राम प्रताप सिंह के न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन तीन साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सहपऊ क्षेत्र के गांव वीर नगर निवासी विजय सिंह ने थाना सहपऊ में मेड़ काटने के पीछे हुई मारपीट व गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मुकदमा रामजीलाल पुत्र टेनीराम, प्रमोद पुत्र रामजीलाल, शांती देवी पत्नी रामजीलाल निवासी ग्राम वीरनगर थाना सहपऊ जनपद हाथरस के विरुद्ध दर्ज कराया था। विवेचक ने इस मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। 
विज्ञापन


इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एससी एसटी एक्ट) राम प्रताप सिंह के न्यायालय में हुई। विचारण के दौरान अभियुक्ता शांति देवी की मृत्यु हो गई है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अभियुक्तगण रामजीलाल व प्रमोद को दोषी करार देते हुए तीन तीन साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी प्रतिभा सिंह राजपूत ने की।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed