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Hathras News: नियमों को ताक पर रखकर तीन शिक्षकों ने पाई नौकरी, होंगे बर्खास्त
Sat, 31 May 2025 01:58 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Sat, 31 May 2025 01:58 AM IST
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मृतक आश्रित कोटे में नियमों को ताक पर रखकर माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हासिल करने वाले तीन शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश डीएम ने डीआईओएस को दिए हैं। डीएम ने इन शिक्षकों से अब तक लिए गए वेतन की नियमानुसार वसूली कराने और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का भी आदेश दिया है।
जारी आदेश में डीएम राहुल पांडे ने कहा है कि नागरिक कल्याण भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारण समिति के राष्ट्रीय महासचिव अजय कुमार शर्मा ने 12 सितंबर 2024 को मलखान सिंह इंटर कॉलेज ठूलई में कार्यरत सहायक अध्यापक निर्भय कुमार सेंगर, संजय कुमार सेंगर और मुंशी गजाधर सिंह जनता इंटर कॉलेज कौमरी के सहायक अध्यापक दिनेश कुमार सेंगर के खिलाफ मृतक आश्रित नियमावली 1974 के प्रावधानों के प्रतिकूल मृतक आश्रित के रूप में नौकरी हासिल करने की शिकायत की थी।
डीएम ने इसकी जांच अपर जिलाधिकारी न्यायिक को सौंपी थी। एडीएम न्यायिक ने 20 मई को जांच आख्या प्रस्तुत की थी। इसके अनुसार मलखान सिंह इंटर कॉलेज ठूलई में कार्यरत सहायक अध्यापक निर्भय कुमार सेंगर के पिता सूरजपाल सिंह की मौत के समय उनकी मां संतोष कुमारी इसी विद्यालय में सेवारत थीं। सहायक अध्यापक संजय कुमार सेंगर के पिता मोहन मुरारी की मौत के समय उनकी मां श्रीमती देवी ब्लॉक सासनी के कन्या प्राइमरी विद्यालय सलेमपुर में अध्यापक के पद पर कार्यरत थीं।
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मुंशी गजाधर सिंह जनता इंटर कॉलेज कौमरी में कार्यरत सहायक अध्यापक दिनेश कुमार सेंगर के पिता निरंजन सिंह की मृत्यु के समय उनकी मां कृष्णा कुमारी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थीं। इन तीनों शिक्षकों द्वारा मृतक आश्रित नियमावली 1974 के प्रावधानों के विपरीत मृतक आश्रित कोटे में सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी प्राप्त की।
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एडीएम न्यायिक की जांच आख्या के आधार पर तीनों शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश डीआईओएस को दिए गए हैं।
- राहुल पांडेय, डीएम हाथरस।
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जारी आदेश में डीएम राहुल पांडे ने कहा है कि नागरिक कल्याण भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारण समिति के राष्ट्रीय महासचिव अजय कुमार शर्मा ने 12 सितंबर 2024 को मलखान सिंह इंटर कॉलेज ठूलई में कार्यरत सहायक अध्यापक निर्भय कुमार सेंगर, संजय कुमार सेंगर और मुंशी गजाधर सिंह जनता इंटर कॉलेज कौमरी के सहायक अध्यापक दिनेश कुमार सेंगर के खिलाफ मृतक आश्रित नियमावली 1974 के प्रावधानों के प्रतिकूल मृतक आश्रित के रूप में नौकरी हासिल करने की शिकायत की थी।
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डीएम ने इसकी जांच अपर जिलाधिकारी न्यायिक को सौंपी थी। एडीएम न्यायिक ने 20 मई को जांच आख्या प्रस्तुत की थी। इसके अनुसार मलखान सिंह इंटर कॉलेज ठूलई में कार्यरत सहायक अध्यापक निर्भय कुमार सेंगर के पिता सूरजपाल सिंह की मौत के समय उनकी मां संतोष कुमारी इसी विद्यालय में सेवारत थीं। सहायक अध्यापक संजय कुमार सेंगर के पिता मोहन मुरारी की मौत के समय उनकी मां श्रीमती देवी ब्लॉक सासनी के कन्या प्राइमरी विद्यालय सलेमपुर में अध्यापक के पद पर कार्यरत थीं।
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मुंशी गजाधर सिंह जनता इंटर कॉलेज कौमरी में कार्यरत सहायक अध्यापक दिनेश कुमार सेंगर के पिता निरंजन सिंह की मृत्यु के समय उनकी मां कृष्णा कुमारी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थीं। इन तीनों शिक्षकों द्वारा मृतक आश्रित नियमावली 1974 के प्रावधानों के विपरीत मृतक आश्रित कोटे में सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी प्राप्त की।
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एडीएम न्यायिक की जांच आख्या के आधार पर तीनों शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश डीआईओएस को दिए गए हैं।
- राहुल पांडेय, डीएम हाथरस।