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Hathras News: मारपीट में तीन अभियुक्तों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा

Sat, 22 Jul 2023 11:57 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 22 Jul 2023 11:57 PM IST
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Three accused sentenced to one year imprisonment in assault
अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय विनीत चौधरी के न्यायालय ने मारपीट के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। न्यायालय ने इस मामले में दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सासनी में गारवगढ़ी निवासी सतीश ने न्यायालय के आदेश से मुकदमा दर्ज कराया। विवेचक ने इस मामले में विवेचना करते हुए संकलित साक्ष्य के आधार पर विनोद, पंकज, अनीस व किशोर निवासीगण गारवगढ़ी थाना सासनी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय में दौरान विचारण मुकदमा वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र सीआरपीसी की धारा 319 के तहत दिया गया। न्यायालय ने अभियुक्त नंदकिशोर को तलब कर लिया।
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इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय विनीत चौधरी के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अभियुक्त विनोद पुत्र गंगाप्रसाद, पंकज पुत्र कंचन लाल, नंदकिशोर पुत्र गंगाप्रसाद निवासीगण गारवगढी थाना सासनी जनपद हाथरस को दोषी करार दिया, जबकि दो आरोपियों अनीश एवं किशोर को दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी नीलकमल कुलश्रेष्ठ ने की।
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