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Hathras News: जीएसटी में निकाली गई मांग पर जुर्माने व ब्याज में मिलेगी छूट

Sat, 25 Jan 2025 01:38 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 25 Jan 2025 01:38 AM IST
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There will be exemption in penalty and interest on demand raised in GST
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के शुरुआती दौर के लिए कारोबारियों पर निकाली गई मांग में अब छूट दी जा रही है। जानकारी के अभाव में होने वाली कमियों पर जमा न किए जाने वाले कर पर अब जुर्माना व ब्याज में छूट दी जा रही है।
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वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 जीएसटी के शुरुआती साल थे। जानकारी के अभाव में इन वर्षों में कई व्यापारियों की ओर से खरीद-बिक्री के रिटर्न में कई कमियां छोड़ दी गईं, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामने आईं। इन कमियों पर जीएसटी की ओर भारी जुर्माना व कुल रकम पर ब्याज भी लगाया जा रहा है।
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इस कार्रवाई की जद में जिले के करीब चार हजार पंजीकृत व्यापारी आए थे। करीब दो साल की मशक्कत के बाद जीएसटी विभाग ने इस पर राहत दी है। लागू की गई योजना में लगाई गईं सभी मांग को मूल कर जमा किए जाने की स्थिति में माफ किया जाएगा। इस व्यवस्था से व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
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बॉक्स,,,,,,,,,,
अपील वापस लेने पर सुविधा का मिलेगा लाभ
जिले में ऐसे व्यापारियों की अधिक संख्या है, जिन्होंने विभागीय मांग के खिलाफ अपील की है। इस तरह के मामलों में कारोबारी द्वारा अपील वापस लेने की स्थिति में मूल कर जमा किए जाने पर सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इससे जनपद के करीब 300 व्यापारियों को लाभ मिल सकेगा।
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बातचीत,,,,,,,,
जीएसटी की एसएलपी-02 के तहत हमने कई ऐसे व्यापारियों को सुविधा का लाभ दिलाया है, जिनके ऊपर कर से कहीं अधिक जुर्माना व ब्याज लगाया गया था। इस सुविधा से बड़ी संख्या में व्यापारियों को लाभ मिल रहा है।
-गिरीश शर्मा, वरिष्ठ कर अधिवक्ता, हाथरस।
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जीएसटी की ओर से व्यापारियों के लिए अच्छी योजना शुरू की गई है। हमने अपने यहां के सभी प्रशिक्षुओं को इसके बारे में अपडेट कर दिया है। जो भी लंबित या फिर अपील के मामले हैं, उन्हें छंटवाकर पुराने मामलों को सुलझाया जा रहा है।

-मनीष टालीवाल, वरिष्ठ सीए।
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वर्जन,,,,,,,,,
जीएसटी काउंसिल की मंशा है कि वह अधिक से अधिक संख्या में व्यापारियों को बेहतर सुविधा दे सके। समस्याओं को सुझलाने के लिए एसएलपी-02 के तहत छूट दी जा रही है। कारोबारी इसका अधिक से अधिक फायदा ले सकते हैं।
-आरके सिंह, उपायुक्त खंड एक राज्य कर
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