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Hathras News: बंदरों के उत्पात की याचिका पर स्थायी लोक अदालत का आदेश, पकड़ें और संरक्षित स्थान पर छोड़ें

Fri, 14 Jul 2023 09:04 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Fri, 14 Jul 2023 09:04 PM IST
सार

स्थायी लोक अदालत की पीठ ने सहमति के आधार पर याचिका को निर्णीत करते हुए आदेश दिया है कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बंदरों को पकड़वाते समय सुरक्षित एवं संरक्षित स्थान पर छोड़ते समय स्वयं या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

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sthai Lok Adalat ordered to caught monkeys
बंदर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाथरस की स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष शंकरलाल, सदस्य हेमंत राज सिंह एवं मनीष कौशिक ने शहर के लाला वाला पेच निवासी मधु शंकर अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए बंदरों को पकड़वाने का आदेश दिया है।
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मधुशंकर अग्रवाल ने अपनी याचिका में जिलाधिकारी, प्रमुख वन्य जीव रक्षक लखनऊ, प्रभारी वनाधिकारी हाथरस, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका हाथरस को पक्षकार बनाया था। याचिका नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत बंदरों का उत्पात होने के संबंध में प्रस्तुत की गई। स्थायी लोक अदालत की पीठ ने सहमति के आधार पर याचिका को निर्णीत करते हुए आदेश दिया है कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बंदरों को पकड़वाते समय सुरक्षित एवं संरक्षित स्थान पर छोड़ते समय स्वयं या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। बंदरों के स्वास्थ्य का विशेष कर ध्यान रखेंगे। बंदरों को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति नहीं होनी चाहिए।
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