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Hathras News: नौ साल बाद आया फैसला, चुनावी रंजिश में ग्राम प्रधान की हत्या में छह दोषियों को आजीवन कारावास

Fri, 13 Jun 2025 06:41 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Fri, 13 Jun 2025 06:41 PM IST
सार

ग्राम विधिपुर शेरपुर के प्रधान 20 जुलाई 2016 को अपनी मोटर साईकिल से अपने साले के साथ हाथरस जा रहे थे। बाइक नगला इमलिया से हाथरस की ओर बंबा पुल के पास पहुंची तो पहले से घात लगाकर बैठे गांव के आरोपियों ने तीन मोटरसाईकिलों को सड़क पर लगाकर रोक लिया। प्रधान रामू को खींचकर गोली मार दी। 
 

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Six accused sentenced to life imprisonment for murder of Pradhan in election rivalry
कोर्ट - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

हाथरस के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5 विजय कुमार द्वितीय के न्यायालय ने चुनावी रंजिश में ग्राम प्रधान की हत्या के मामले में छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है।

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थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव विधिपुर निवासी पुष्पेंद्र उर्फ आसू ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि मेरा बड़ा भाई रामू उर्फ रामकुमार ग्राम विधिपुर शेरपुर के प्रधान 20 जुलाई 2016 को अपनी मोटर साईकिल से अपने साले डेनी के साथ हाथरस जा रहे थे। उनके पीछे दूसरी मोटरसाईकिल पर मैं व चाचा प्रेमपाल चल रहे थे, जैसे ही ग्राम प्रधान रामू की मोटरसाईकिल नगला इमलिया से हाथरस की ओर बंबा पुल के पास पहुंची तो पहले से घात लगाकर बैठे गांव के ही प्रमोद, नरेंद्र उर्फ गोली, शिव कुमार , ब्रजेश व दो अज्ञात व्यक्ति ने तीन मोटरसाईकिलों को सड़क पर लगाकर रोक लिया। सुबह करीब 9.30 बजे प्रधान रामू को खींचकर नरेंद्र उर्फ गोली ने जान से मारने के इरादे से गोली मार दी। 
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गोली लगते ही प्रधान रामू , छूटकर खेतों के लिए भागे। इन सभी छह व्यक्तियों ने घेरकर सड़क के निकट खेतों में ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौके पर रामू को ढे़र कर दिया। अपनी मोटरसाईकिलों से फायरिंग करते हुए भाग ए। इस घटना के मौके पर मैं, चाचा प्रेमपाल और साला डेनी , राहगीरों ने देखा। हत्यारे धमकी दे रहे थे, कोई गवाही मत देना , वरना यही हाल होगा। पुष्पेद्र ने रिपोर्ट कराते हुए यह भी कहा कि यह घटना चुनावी रंजिश के कारण हुई है, क्योंकि नरेंद्र उर्फ गोली चुनाव में हार गया था और रामू चुनाव में जीत गया था। इसी रंजिश के चलते सरेराह यह घटना अंजाम की है। सड़क जाम हो गई और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गइ थी। हम लोग अपने भाई को लेकर बागला अस्पताल लेकर पहुंचें। यहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। 
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इस मामले में विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में छह आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5 विजय कुमार द्वितीय के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी प्रमोद, प्रदीप, नरेंद्र उर्फ गोली,जय कुमार, शिव कुमार और ब्रजेश निवासी गण विधिपुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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