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Hathras News: किशोरी के अपहरण में दोषी को सात वर्ष का कारावास, दो आरोपी दोषमुक्त

Thu, 30 Jan 2025 12:49 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Updated Thu, 30 Jan 2025 12:49 AM IST
सार

व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि 13 मई 2015 को किशोरी शौच के लिए खेत में गई थी। बेटी की जेठानी की मौत हो जाने की वजह से वह वहां पर गए थे। किशोरी शौच से लौटकर नहीं आई। वह बेटी की जेठानी के अंतिम संस्कार के बाद घर आया तो परिजनों ने उसे काफी तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिली।

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Seven years imprisonment to the culprit in kidnapping of teenage girl
कोर्ट - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी प्रथम माधवी सिंह के न्यायालय ने 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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थाना सिकंदराराऊ क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में 16 मई 2015 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि उनकी 15 वर्षीय धेवती उनके घर में रहकर पढ़ रही थी। 13 मई 2015 को शाम करीब 7:00 बजे उनकी धेवती शौच के लिए खेत में गई थी। बेटी की जेठानी की मौत हो जाने की वजह से वह वहां पर गए थे। धेवती शौच से लौटकर नहीं आई। वह बेटी की जेठानी के अंतिम संस्कार के बाद घर आया तो परिजनों ने उसे काफी तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिली।
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उन्हें शक है कि उनकी धेवती को नामजद बहला-फुसलाकर ले गए हैं। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोपी पुष्पेंद्र, जुगनू व राजेंद्र के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम माधवी सिंह के न्यायालय में हुई।
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न्यायालय ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी पुष्पेंद्र को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों जुगनू व राजेंद्र को दोषमुक्त कर दिया।

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