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Hathras News: छात्र के अपहरण के दोषी को सात साल कैद की सजा

Thu, 07 Dec 2023 12:32 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Thu, 07 Dec 2023 12:32 AM IST
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Seven years imprisonment for the kidnapping of the student is sentenced to imprisonment
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय ने एक 12 वर्षीय छात्र के अपहरण के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सादाबाद के गांव अभयपुरा निवासी पंजाबी सिंह पुत्र रनवीर सिंह ने थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने तहरीर में कहा था कि 13 जुलाई 2011 को उनका भाई आकाश उर्फ कश्मीर उम्र करीब 12 वर्ष सुबह सात बजे इंटर कॉलेज बिसावर साइकिल से पढ़ने जा रहा था।
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दोपहर करीब एक बजे नगला मोहन स्थित इंटर कॉलेज से राजू, भूपेंद्र, महेश निवासी नगला मोहन का फोन आया कि तुम्हारे भाई आकाश उर्फ कश्मीर को कॉलेज पर बदमाश के चंगुल से छुड़वाया है। बदमाश को भी पकड़ लिया है। वह व गांव-परिवार के लोग मोटरसाइकिल से नगला मोहन स्थित इंटर कॉलेज पर पहुंचे। तब वहां उनका भाई आकाश उर्फ कश्मीर व बदमाश दोनों मिले।
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छोटे भाई आकाश ने बताया कि उसे यह व्यक्ति गांव से बाहर बगीची से उसकी ही साइकिल पर बिठाकर जबरन ले आया है। उसने यहां चिल्लाकर लोगों को बताया तो राजू, भूपेंद्र और महेश आदि लोगों ने उसे बदमाश गुलाब सिंह पुत्र तारा सिंह निवासी गढ़ी गाजी भाग बिलारा थाना सादाबाद से छुड़ाया। महेश ने मथुरा जिले की बल्देव थाना पुलिस को सूचना दे दी तो मौके पर पुलिस आ गई।



भाई आकाश व बदमाश गुलाब सिंह को थाने ले आई। वह भी थाने पहुंचे। पुलिस ने उनके छोटे भाई के अपहरण का मुकदमा नहीं लिखा। सादाबाद पुलिस को बुला लिया। उनके भाई व बदमाश को थाना सादाबाद पुलिस को सौंप दिया। कह दिया कि सादाबाद पुलिस ही कार्रवाई करेगी। वह व उनके गांव के लोग थाना सादाबाद पहुंचे तो वहां पर अभियुक्त के गांव के लोग मौजूद थे।



वहां पुलिस ने उनसे हस्ताक्षर कराकर मेरे भाई को छोड़ दिया और रिपोर्ट नहीं लिखी। बाद में बदमाश गुलाब सिंह को भी छोड़ दिया। पुलिस से बार-बार रिपोर्ट दर्ज करने की बाबत कहने पर भी रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर से पुनः रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने न्यायालय में अभियुक्त गुलाब सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल कर दिया।




मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अभियुक्त गुलाब सिंह को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी प्रतिभा सिंह राजपूत एवं राजपाल सिंह दिसवार ने की।
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