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पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा राशन कार्ड

Fri, 12 Apr 2019 12:06 AM IST
Mohd Rafeek न्यूज डेस्क अमर उजाला हाथरस
न्यूज डेस्क अमर उजाला हाथरस Published by: Mohd Rafeek Updated Fri, 12 Apr 2019 12:06 AM IST
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Ration card will not be valid as identity card
मंडी समिति में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देते अधिकारी। - फोटो : अमर उजाला
हाथरस। मंडी समिति में आयोजित मतदान संबंधी प्रशिक्षण के अंतिम दिन डीएम ने सभी कार्मिकों को निष्पक्षतापूर्वक मतदान संपन्न कराने को कहा। उन्होंने कहा कि मॉक पोल की प्रक्रिया हर हालत में 06:50 बजे तक सम्पन्न करके सात बजे से मतदान कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा मॉक पोल कराने के पश्चात क्लीयर का बटन दबाना नहीं भूलेें। डीएम ने मतदान कार्मिकों को पहचान पत्र के तहत राशन कार्ड नहीं मान्य होने की जानकारी दी।
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 जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्र के अंदर लिए गए निर्णयों से मतदान प्रक्रिया के दशा एवं दिशा तय होने की बात कही। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान लिए गए निर्णय और कार्मिकों के आचरण मतदान को सकुशल कराने में अहम भूमिका अदा करते हैं। सामान्य प्रेक्षक रजत कुमार बोस ने मतदान कार्मिकों को मतदान संबंधी सावधानियों के बारे में जानकारी दी और कहा कि मॉक पोल की प्रक्रिया सुबह 06:15 बजे से प्रारंभ कर देनी है, जिससे मतदान में किसी भी प्रकार की देरी नहीं हों।
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उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान बीयू, सीयू और वीवीपैट मशीनों को प्रशिक्षण के दौरान ठीक ढंग से चलाना सीख लें। मास्टर ट्रेनर राजेश कुमार और राजेश कुमार शर्मा द्वारा पीठासीन अधिकारियों की शंकाओं का समाधान किया गया। इस मौके पर सीडीओ एसपी सिंह, पीडी अश्विनी कुमार मिश्रा, डीडीओ अवधेश सिंह यादव आदि मौजूद थे।
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