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थाने पर बिना जाए दर्ज कराएं उत्पीड़न की शिकायत
हाथरस/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 14 Apr 2016 11:19 PM IST
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हाथरस। महिला सुरक्षा सप्ताह के तहत इन दिनों वूमेन पॉवर हेल्पलाइन का जमकर प्रचार किया जा रहा है। पुलिस की कोशिश है कि ज्यादातर महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर 1090 के बारे में पता हो, ताकि समय पड़ने पर वह अपनी सुरक्षा के लिए इस नंबर के जरिए पुलिस की मदद ले सकें। हालांकि यूपी पुलिस की वेबसाइट पर भी महिलाओं की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा है। पढ़ी-लिखी महिलाएं इसका फायदा उठा सकती हैं और बिना थाने जाए अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
महिला थाने की एसओ सुधा सिंह के मुताबिक एसएमएस, फोन या किसी भी तरह से छेड़छाड़ करने वाले मनचलों को सबक सिखाने के लिए यह बेहतर तरीका है। महिलाएं अपने साथ हुई छेड़छाड़, हिंसा या अन्य तरह के उत्पीड़न की शिकायत बिना थाने जाए ऑनलाइन दर्ज करा सकती हैं। ट्रॉयल के बाद इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। हर जिले में एक राजपत्रित अधिकारी को पुलिस वेबसाइट पर अपलोडेड सूचनाएं प्राप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। सुधा सिंह के मुताबिक यूपी पुलिस की वेबसाइट यूपी पुलिस डॉट जी ओवी डॉट इन पर रिपोर्ट क्राइम अगेंस्ट वीमेन से लिंक सिटीजन सर्विसेज के जरिए आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद पीड़ित महिला या शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड आता है जिससे वह अपनी शिकायत के संबंध में हुई प्रगति को भी जान सकती हैं। ऑनलाइन शिकायत में पीड़िता के चाहने पर उसकी पहचान गोपनीय भी रखी जा सकती है। इस तरह की शिकायतों की जिले के कप्तान पहले जांच-पड़ताल कराते हैं और आरोप सही पाए जाने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। शिकायत के अपलोड होते ही एसपी, डीआईजी और आईजी के मोबाइल फोन पर एक अलर्ट मैसेज भी पहुंच जाता है। वेबसाइट पर आप संबंधित साक्ष्यों को भी अपलोड कर सक ते हैं।
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महिला थाने की एसओ सुधा सिंह के मुताबिक एसएमएस, फोन या किसी भी तरह से छेड़छाड़ करने वाले मनचलों को सबक सिखाने के लिए यह बेहतर तरीका है। महिलाएं अपने साथ हुई छेड़छाड़, हिंसा या अन्य तरह के उत्पीड़न की शिकायत बिना थाने जाए ऑनलाइन दर्ज करा सकती हैं। ट्रॉयल के बाद इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। हर जिले में एक राजपत्रित अधिकारी को पुलिस वेबसाइट पर अपलोडेड सूचनाएं प्राप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। सुधा सिंह के मुताबिक यूपी पुलिस की वेबसाइट यूपी पुलिस डॉट जी ओवी डॉट इन पर रिपोर्ट क्राइम अगेंस्ट वीमेन से लिंक सिटीजन सर्विसेज के जरिए आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद पीड़ित महिला या शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड आता है जिससे वह अपनी शिकायत के संबंध में हुई प्रगति को भी जान सकती हैं। ऑनलाइन शिकायत में पीड़िता के चाहने पर उसकी पहचान गोपनीय भी रखी जा सकती है। इस तरह की शिकायतों की जिले के कप्तान पहले जांच-पड़ताल कराते हैं और आरोप सही पाए जाने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। शिकायत के अपलोड होते ही एसपी, डीआईजी और आईजी के मोबाइल फोन पर एक अलर्ट मैसेज भी पहुंच जाता है। वेबसाइट पर आप संबंधित साक्ष्यों को भी अपलोड कर सक ते हैं।
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