फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Police eyes on liquor contracts

शराब के ठेकों पर पुलिस की नजर

Sun, 26 Mar 2017 11:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ हाथरस।
अमर उजाला ब्यूरो/ हाथरस। Updated Sun, 26 Mar 2017 11:18 PM IST
विज्ञापन
Police eyes on liquor contracts
Police
नेशनल और स्टेट हाईवे पर मौजूद शराब के ठेकों पर पुलिस ने नजर रखना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह ठेके एक अप्रैल से बंद होने जा रहे हैं। सरकार ने सुप्रीम के आदेश के अनुपालन में पुलिस को निर्देशित किया है। हर थाने की पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उसके क्षेत्र में नेशनल और स्टेट हाईवे पर कितने शराब के ठेके हैं।
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट ने हाइवे पर बढ़ रहे हादसों को देखते हुए नेशनल और स्टेट हाइवे के किनारे बनी सभी शराब की दुकानों को एक अप्रैल 2017 तक बंद करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल-स्टेट हाइवे के किनारे शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने शराब की दुकानों को हाइवे से 500 मीटर दूर करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब कोई नया लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाएगा और न ही पुराने लाइसेंस को रिन्यू किया जाएगा। साफ है कि आगरा-अलीगढ़ नेशनल हाईवे (बाईपास से होते हुए) और मथुरा-बरेली नेशनल हाईवे पर शराब की बिक्री बंद हो जाएगी।
विज्ञापन


यह आदेश नेशनल हाइवे के साथ-साथ स्टेट हाइवे पर भी लागू होगा, हाइवे के पास जो भी दुकानें होंगी वो कम से कम 500 मीटर की दूरी पर होंगी। माना जा रहा है कि लंबी दूरी तय करने वाले वाहनों चाहे वो बस हो या ट्रक उसके ड्राइवरों के शराब पीकर गाड़ी चलाने के चलते एक्सीडेंट हो जाते हैं। बसों और ट्रकों के हादसों को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


देशभर के कई एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट को आंकड़ों सहित इस बात की जानकारी दी थी कि हाइवे पर शराब पीकर गाड़ी चलाने से हादसे बढ़े हैं और लोगों की जानें जा रही हैं। उनका कहना था कि हाइवे पर बनी शराब की दुकानों को हटाया जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई महीनों तक इस पर सुनवाई की और लोगों की जान को अधिक महत्व देते हुए सभी स्टेट और नेशनल हाइवे पर शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दे दिया।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed