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Hathras News: पुलिस ने पकड़ा कैंटर, ठूंस-ठूंसकर भरे थे भैंस और पड्डे
Sun, 05 Jan 2025 12:58 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Sun, 05 Jan 2025 12:58 AM IST
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कोतवाली पुलिस ने शनिवार की सुबह हाथरस रोड पर मुरसान चौराहे के पास पशपुओं से भरा कैंटर पकड़ लिया। इसमें कुल 61 भैंस और पड्डे ठूंस-ठूंसकर लदे थे।
इस मामले में कोतवाली के कस्बा इंचार्ज सत्यवीर सिंह ने पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा तीन और 11 के तहत जाकिर पुत्र लियाकत और अजीम पुत्र इमित्याज निवासी झीरी पोहरी शिवपुरी मध्य प्रदेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि बताया कि शनिवार की सुबह जब वह जलेसर रोड पर गश्त कर रहे थे तो इस दौरान सूचना मिली कि मुरसान चौराहे पर खड़े कैंटर में अवैध रूप से ठूंस-ठूंसकर पशु भरे हुए हैं।
कैंटर में पशुओं के साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। सूचना पर इस कैंटर को मौके पर पहुंचकर चेक किया गया। नामजदों ने बताया कि वह पशुओं का व्यापार करते हैं। कैंटर में 61 पशु हैं, जिनमें 36 भैंस और 25 पड्डे हैं। वह इनको मुरैना हाट से लेकर अलीगढ़ जा रहे थे। चेक करने पर पता चला कि सभी पशु उल्टे-सीधे भरे हुए थे। सभी भूख-प्यास से व्याकुल थे।
जब इन नामजदों से कैंटर के कागज मांगे गए तो वह दिखा नहीं सके। कैंटर को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज कर दिया गया है। कैंटर को अन्नपूर्णा सेवा सदन के पास खड़ा कराया गया। सभी पशुओं को नूर मोहम्मद पुत्र पप्पू निवासी इस्लाम नगर सादाबाद के सुपुर्द कर दिया गया।
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इस मामले में कोतवाली के कस्बा इंचार्ज सत्यवीर सिंह ने पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा तीन और 11 के तहत जाकिर पुत्र लियाकत और अजीम पुत्र इमित्याज निवासी झीरी पोहरी शिवपुरी मध्य प्रदेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि बताया कि शनिवार की सुबह जब वह जलेसर रोड पर गश्त कर रहे थे तो इस दौरान सूचना मिली कि मुरसान चौराहे पर खड़े कैंटर में अवैध रूप से ठूंस-ठूंसकर पशु भरे हुए हैं।
कैंटर में पशुओं के साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। सूचना पर इस कैंटर को मौके पर पहुंचकर चेक किया गया। नामजदों ने बताया कि वह पशुओं का व्यापार करते हैं। कैंटर में 61 पशु हैं, जिनमें 36 भैंस और 25 पड्डे हैं। वह इनको मुरैना हाट से लेकर अलीगढ़ जा रहे थे। चेक करने पर पता चला कि सभी पशु उल्टे-सीधे भरे हुए थे। सभी भूख-प्यास से व्याकुल थे।
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जब इन नामजदों से कैंटर के कागज मांगे गए तो वह दिखा नहीं सके। कैंटर को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज कर दिया गया है। कैंटर को अन्नपूर्णा सेवा सदन के पास खड़ा कराया गया। सभी पशुओं को नूर मोहम्मद पुत्र पप्पू निवासी इस्लाम नगर सादाबाद के सुपुर्द कर दिया गया।
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