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Hathras News: चेक बाउंस में एक साल की कैद, लगाया जुर्माना
Wed, 19 Aug 2026 01:56 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Wed, 19 Aug 2026 01:56 AM IST
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प्रतीकात्मक चित्र।
- फोटो : Archive
न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद नेपाल सिंह ने चेक बाउंस के चार साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम में से 11.70 लाख रुपये वादी को दिए जाएंगे। जुर्माना न भरने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
सादाबाद के गांव बहादुरपुर भूप निवासी भूपेंद्र कुमार ने वर्ष 2022 में न्यायालय में गांव गढ़ी हुलासी, सादाबाद के आलू कारोबारी राकेश सिंह के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। भूपेंद्र के अनुसार फसली वर्ष 2022 में 05 मार्च को राकेश सिंह ने उनसे 1148 पैकेट आलू 673 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से खरीदे थे। कुल सौदा 7,72,605 रुपये में हुआ था, जिसका भुगतान एक महीने के भीतर किया जाना था।
भूपेंद्र का आरोप है कि लंबे समय तक टालमटोल करने के बाद आरोपी ने भुगतान लिए 21 अक्तूबर 2022 को चेक दिया, जो बाउंस हो गया। बैंक से चेक लौटने के बाद परिवादी ने नौ नवंबर 2022 को कानूनी नोटिस भेजा। 15 दिनों के भीतर भुगतान न होने पर परिवादी ने तीन दिसंबर 2022 को न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया।
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सादाबाद के गांव बहादुरपुर भूप निवासी भूपेंद्र कुमार ने वर्ष 2022 में न्यायालय में गांव गढ़ी हुलासी, सादाबाद के आलू कारोबारी राकेश सिंह के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। भूपेंद्र के अनुसार फसली वर्ष 2022 में 05 मार्च को राकेश सिंह ने उनसे 1148 पैकेट आलू 673 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से खरीदे थे। कुल सौदा 7,72,605 रुपये में हुआ था, जिसका भुगतान एक महीने के भीतर किया जाना था।
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भूपेंद्र का आरोप है कि लंबे समय तक टालमटोल करने के बाद आरोपी ने भुगतान लिए 21 अक्तूबर 2022 को चेक दिया, जो बाउंस हो गया। बैंक से चेक लौटने के बाद परिवादी ने नौ नवंबर 2022 को कानूनी नोटिस भेजा। 15 दिनों के भीतर भुगतान न होने पर परिवादी ने तीन दिसंबर 2022 को न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया।
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