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Hathras News: उपभोक्ता का कनेक्शन काटने पर एक लाख का जुर्माना

Sat, 14 Feb 2026 02:15 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Feb 2026 02:15 AM IST
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One lakh fine for disconnecting consumer's connection
नियम विरुद्ध तरीके से उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन काटने पर बिजली विभाग पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यह निर्णय दिया है। शहर के रवि कुंज के रहने वाले अरुण कुमार शर्मा ने इस संबंध में आयोग में अपील की थी।
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उनका कहना है कि मार्च-2025 तक उनका बिल जमा है। बिजली विभाग ने वर्ष 2020 में एक चेकिंग रिपोर्ट भरकर भेजी, जिसमें चोरी का आरोप लगाया था। जवाब प्रक्रिया के दौरान उन्हें चेक मीटर लगाने की सलाह दी गई, इस पर उन्होंने विभाग में पैसा भी जमा कर दिया था। एसडीओ को विधिक नोटिस भी दिया था, मगर मीटर नहीं बदला गया।
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टीम एक दिन सीढ़ी लगाकर छत पर आ गई। छत पर आहट होने पर उन्होंने आवाज दी तो कर्मचारी उतरकर भाग गए, तब तक ये लोग कनेक्शन काट चुके थे। अब आयोग ने आदेश दिया है कि उपभोक्ता द्वारा दिसंबर-2022 के बिल में जमा धनराशि को अग्रिम बिलों में समायोजित करें। संयोजन पर चेक मीटर स्थापित करे। परिवादी की सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए कष्ट एवं संताप के लिए परिवादी को एक लाख की क्षतिपूर्ति एवं परिवाद व्यय पांच हजार रुपये दिए जाएं। आयोग ने विभाग को दो माह का समय दिया है।
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