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अब यात्रियो को दिखेगा कौन है वाहन स्वामी, क्या है पता व वाहन की क्षमता
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वाहन में बैठने से पहले मालूम होगा उसका पूरा ब्योरा
यात्रियों को दिखेगा कौन है वाहन स्वामी, क्या है उसका पता, वाहन की क्षमता
वाहन के बायीं ओर्र काले अक्षरों में अंकित करानी होगी सारी जानकारी
दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया निर्णय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। अब यात्रियों को वाहन में बैठने से पहले ही यह पता लगा जाएगा कि इस वाहन का स्वामी कौन है और उसका पूरा पता क्या है वाहन की कितनी क्षमता है। वाहन स्वामियों को बायीं ओर सारी जानकारी वाहन पर अंकित करानी होगी। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि जिले की सड़कों पर डग्गेमार वाहनों की भरमार है। बदलते ट्रैफिक नियमों को देखते हुए अब जिले का परिवहन विभाग भी सतर्क हो गया है। एआरटीओ नीतू सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 38 के तहत अब मोटर टैक्सी अन्य लोडर वाहनों पर राष्ट्रीयकृत वाहन स्वामी का नाम और पता, यात्रियों की संख्या, (क्षमता) टायरों की संख्या, अधिकतम गति के अलावा लोडर वाहनों की क्षमता आदि दाहिनी ओर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अंतरराष्ट्रीय अंकों वाहन पर लगी प्लेट पर काले अक्षरों में अंकित किया जाएगा।
एआरटीओ नीतू सिंह का कहना है कि अब वाहन स्वामियों को बायीं ओर प्लेट पर सारी जानकारी अंकित करानी होगी। इसे यात्रियों को पता रहेगा कि वाहन की क्षमता क्या है।
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ओवरलोडिंग पर लग सकती है लगाम
हाथरस। यदि वाहनों पर सारी जानकारी अंकित होगी तो क्षमता से अधिक यात्री होने पर वाहन में नहीं बैठेंगे। इससे ओवर लोडिंग पर भी विराम लग सकता है। इससे दुर्घटनाओं में कमी भी आने की उम्मीद है।
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यात्रियों को दिखेगा कौन है वाहन स्वामी, क्या है उसका पता, वाहन की क्षमता
वाहन के बायीं ओर्र काले अक्षरों में अंकित करानी होगी सारी जानकारी
दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया निर्णय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। अब यात्रियों को वाहन में बैठने से पहले ही यह पता लगा जाएगा कि इस वाहन का स्वामी कौन है और उसका पूरा पता क्या है वाहन की कितनी क्षमता है। वाहन स्वामियों को बायीं ओर सारी जानकारी वाहन पर अंकित करानी होगी। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि जिले की सड़कों पर डग्गेमार वाहनों की भरमार है। बदलते ट्रैफिक नियमों को देखते हुए अब जिले का परिवहन विभाग भी सतर्क हो गया है। एआरटीओ नीतू सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 38 के तहत अब मोटर टैक्सी अन्य लोडर वाहनों पर राष्ट्रीयकृत वाहन स्वामी का नाम और पता, यात्रियों की संख्या, (क्षमता) टायरों की संख्या, अधिकतम गति के अलावा लोडर वाहनों की क्षमता आदि दाहिनी ओर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अंतरराष्ट्रीय अंकों वाहन पर लगी प्लेट पर काले अक्षरों में अंकित किया जाएगा।
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एआरटीओ नीतू सिंह का कहना है कि अब वाहन स्वामियों को बायीं ओर प्लेट पर सारी जानकारी अंकित करानी होगी। इसे यात्रियों को पता रहेगा कि वाहन की क्षमता क्या है।
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ओवरलोडिंग पर लग सकती है लगाम
हाथरस। यदि वाहनों पर सारी जानकारी अंकित होगी तो क्षमता से अधिक यात्री होने पर वाहन में नहीं बैठेंगे। इससे ओवर लोडिंग पर भी विराम लग सकता है। इससे दुर्घटनाओं में कमी भी आने की उम्मीद है।