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प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर मैरिज होम संचालकों को नोटिस जारी

Thu, 04 Jul 2019 10:48 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jul 2019 10:48 PM IST
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notice to marriage home owner for  ban plastic
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सादाबाद ( हाथरस)।
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प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथिन के उपयोग को लेकर अब नगर पंचायत ने नगर के सभी मैरिज होम संचालकों को नोटिस जारी किए हैं।
ईओ द्वारा जारी नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि शासन द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग और प्लास्टिक थर्माकॉल से निर्मित दोने, कटोरी, पत्तल, गिलास, चमचे, डिस्पोजल प्लास्टिक, के विनिर्माण, भंडारण का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया जा चुका है। इसके बावजूद यदि मैरिज होम के अंदर होने वाली शादी विवाह और अन्य उत्सवों पर इस प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग कराकर शासकीय नियमों आदेशों की अवहेलना की जा रही है, इसलिए शादी विवाह की बुकिंग लेने से पहले यह भली भांति स्पष्ट कर दें कि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की ऐसी प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नोटिस के बाद तत्काल इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। जांच के उपरांत मैरिज होम के अंदर यदि प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग होता पाया गया तो सुसंगत नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
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