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कोरोना से डरने की नहीं, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत
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विधिक साक्षरता शिविर की ऑनलाइन गोष्ठी में भाग लेती विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव।
- फोटो : HATHRAS
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
जनपद न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह प्रथम के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव चेतना सिंह द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए मध्यस्थता केंद्र के लिए नामित मध्यस्थों के साथ गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन गोष्ठी की। इसमें जालिम सिंह एडवोकेट, रमेशचंद्र वर्मा आदि वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भाग लिया।
गोष्ठी में मध्यस्थता केंद्र संचालन के बारे में जानकारी ली गई। सभी मध्यस्थों को बताया कि इस समय हर व्यक्ति को इस महामारी से बचाव के लिए जानकारी उपलब्ध कराने की जरूरत है। कोरोना से बचाव के लिए उच्च न्यायालय के अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों से लोगों को अवगत कराया जाए और इसके पालन के लिए जागरूक किया जाए।
उन्होंने कहा कि लोग सामाजिक दूरी, मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। सचिव ने सभी मध्यस्थ, समाजसेवी और अधिवक्ताओं को न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, आवश्यकता पड़ने पर गरीब व असहाय व्यक्तियों की सहायता करने व शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, कोरोना महामारी के बचाव के लिए अपनाए जा रहे तरीकों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया।
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उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उससे सर्तक रहने की आवश्यकता है। घर से बाहर तभी निकलें, जब बहुत ही आवश्यक कार्य हो। बेवजह घर से बाहर न निकलें। घर से बाहर निकलने से पहले मास्क अवश्य पहनें और सैनिटाइजर का बार-बार प्रयोग करें। समय-समय पर साबुन से हाथ धोते रहें। भीड़ वाली जगहों पर आने-जाने से बचें। सामाजिक और उचित दूरी बनाए रखें।
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जनपद न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह प्रथम के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव चेतना सिंह द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए मध्यस्थता केंद्र के लिए नामित मध्यस्थों के साथ गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन गोष्ठी की। इसमें जालिम सिंह एडवोकेट, रमेशचंद्र वर्मा आदि वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भाग लिया।
गोष्ठी में मध्यस्थता केंद्र संचालन के बारे में जानकारी ली गई। सभी मध्यस्थों को बताया कि इस समय हर व्यक्ति को इस महामारी से बचाव के लिए जानकारी उपलब्ध कराने की जरूरत है। कोरोना से बचाव के लिए उच्च न्यायालय के अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों से लोगों को अवगत कराया जाए और इसके पालन के लिए जागरूक किया जाए।
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उन्होंने कहा कि लोग सामाजिक दूरी, मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। सचिव ने सभी मध्यस्थ, समाजसेवी और अधिवक्ताओं को न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, आवश्यकता पड़ने पर गरीब व असहाय व्यक्तियों की सहायता करने व शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, कोरोना महामारी के बचाव के लिए अपनाए जा रहे तरीकों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया।
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उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उससे सर्तक रहने की आवश्यकता है। घर से बाहर तभी निकलें, जब बहुत ही आवश्यक कार्य हो। बेवजह घर से बाहर न निकलें। घर से बाहर निकलने से पहले मास्क अवश्य पहनें और सैनिटाइजर का बार-बार प्रयोग करें। समय-समय पर साबुन से हाथ धोते रहें। भीड़ वाली जगहों पर आने-जाने से बचें। सामाजिक और उचित दूरी बनाए रखें।