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एटा: 12 साल पुराने मामले में एनडीपीएस कोर्ट का आया फैसला, हाथरस के दोषी को दी छह माह 17 दिन की सजा
Tue, 25 Aug 2026 12:36 PM IST
Chaman Kumar Sharma
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: Chaman Kumar Sharma
Updated Tue, 25 Aug 2026 12:36 PM IST
सार
आरोपी के कब्जे से 500 ग्राम डायजापाम बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचक ने साक्ष्य संकलन और अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी करते हुए 13 अक्तूबर 2014 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
मादक पदार्थ बरामदगी के करीब 12 साल पुराने मामले में सोमवार को एनडीपीएस कोर्ट ने दोषी चंद्रभान निवासी साकरपुर थाना हसायन जिला हाथरस को छह माह 17 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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मामला 22 मार्च 2014 का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी के कब्जे से 500 ग्राम डायजापाम बरामद हुआ है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचक ने साक्ष्य संकलन और अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी करते हुए 13 अक्तूबर 2014 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी को अधिकतम दंड दिलाने के लिए पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। मॉनिटरिंग सेल ने मामले की लगातार निगरानी की। इसी का परिणाम है कि एनडीपीएस कोर्ट ने दोषी चंद्रभान को छह माह सात दिन की सजा सुनाई। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया।
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