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नगर पालिका दुकानदार बोले: कर्ज लेकर खड़ा किया व्यापार, अब बर्बाद हो जाएंगे

Thu, 05 Dec 2024 02:01 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Updated Thu, 05 Dec 2024 02:01 AM IST
सार

दुकानदारों ने कहा कि अतरौली में नौ अन्य मार्केट की दुकानें भी नगर पालिका ने उसी नियम के तहत आवंटित की हैं, जिस नियम से उनकी दुकानों का आवंटन हुआ था। महज एक शिकायत पर पालिका परिसर की मार्केट की दुकानों को खाली कराया जा रहा है।

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Atrauli Municipality shopkeeper problem
अतरौली में बनी नगर पालिका परिषद की बनी दुकान - फोटो : संवाद

विस्तार

अतरौली नगर पालिका परिसर की सभी 33 दुकानों के दुकानदार 4 दिसंबर को एसडीएम साहिल कुमार से मिले। बताया कि अपनों और बैंक से कर्ज लेकर किसी तरह व्यापार खड़ा किया। अब दुकानें खाली कराई गईं तो वह बर्बाद हो जाएंगे। रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। एसडीएम ने उच्चाधिकारियों तक दुकानदारों की बात पहुंचाने का आश्वासन दिया।

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दुकानदारों ने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। कहा कि अतरौली में नौ अन्य मार्केट की दुकानें भी नगर पालिका ने उसी नियम के तहत आवंटित की हैं, जिस नियम से उनकी दुकानों का आवंटन हुआ था। महज एक शिकायत पर पालिका परिसर की मार्केट की दुकानों को खाली कराया जा रहा है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष दुर्गेश वार्ष्णेय, कपिल गुप्ता, ऋषभ वार्ष्णेय, पूर्व सभासद संतोष लोधी, प्रेमपाल सिंह भी दुकानदारों के साथ मौजूद थे। कहा कि यदि दुकान आवंटन में कोई खामी थी भी तो नगर पालिका ने अपनी गलती पर दुकानदारों को राहत देने के बजाय नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं दुकानदारोें का जमा प्रीमियम अभी तक वापस नहीं किया है। इन्हीं दुकानों के नए सिरे से आवंटन के लिए नगर पालिका ने प्रीमिय राशि 10 गुना बढ़ा दी है।
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यदि दुकानें खाली करानी हो नगर पालिका मौजूदा समय में बढ़े प्रीमियम की राशि दुकानदारोें को वापस करे। अपनी गलती का अर्थदंड नगर पालिका ही भुगते। वहीं इसी नियम से आवंटित अन्य मार्केट की दुकानों की भी जांच की मांग की। एसडीएम साहिल कुमार ने कहा कि दुकानों के आवंटन का मामला वर्ष 2017 से चल रहा है। नगर पालिका की कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेश पर ही की जा रही है। दुकानदारों की बात भी उच्चाधिकारियों के समक्ष रखकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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