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Lok Adalat: लोक अदालत 21 मई को, एक दिन में होगा वाद का निस्तारण, निर्णय के खिलाफ नहीं की जा सकती कहीं अपील

Thu, 18 May 2023 07:32 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Thu, 18 May 2023 07:32 PM IST
सार

21 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप अपने छोटे-छोटे विवादों का निस्तारण कराकर लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं। अदालत में निस्तारित मामलों की अपील नहीं की जा सकती।

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Lok Adalat on May 21 the case disposed of in one day
शिविर में विधिक जानकारी देते विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे अजय कुमार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाथरस के ग्राम चन्द्रगढ़ी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जनपद न्यायाधीश मृदुला कुमार के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव अजय कुमार की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें लोक अदालत, निःशुल्क विधिक सहायता, वन स्टॉप सेन्टर और टेली-लॉ स्कीम के बारे में जानकारी दी। 

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अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव अजय कुमार ने बताया कि 21 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप अपने छोटे-छोटे विवादों का निस्तारण कराकर लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं। अदालत में निस्तारित मामलों की अपील नहीं की जा सकती। निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रूपये से कम है वे सभी निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते है। 
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तहसीलदार सुशील कुमार सिंह ने शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, मेडबन्दी, दाखिल-खारिज, उत्तराधिकार के बारे में जानकारी दी। महिला कल्याण अधिकारी मोनिका गौतम ने कहा कि हमारे समाज में महिलाओं को दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, भू्रण हत्या, घरेलू हिंसा, यौन हिंसा इत्यादि का सामना करना पड़ता है।  उन्होंने वन स्टॉप सेन्टर के सम्बन्ध में जानकारी दी। 
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बाल संरक्षण अधिकारी विमल कुमार शर्मा ने  बाल संरक्षण एवं मानव तस्करी के सम्बन्ध में जानकारी दी। इस मौके पर नामित अधिवक्ता तेजप्रकाश राना ने न्याय विभाग द्वारा संचालित टेली-लॉ स्कीम के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर  ग्रीस अग्रवाल, क्षेत्रीय लेखपाल इन्द्रेश गौतम एवं ग्राम प्रधान मोतीराम आदि मौजूद थे।

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