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Lok Adalat: एक दिन में होगा फैसला, 9 मई को लगेगी लोक अदालत, लंबित मामलों का होगा निस्तारण
Sat, 25 Apr 2026 05:40 PM IST
Chaman Kumar Sharma
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: Chaman Kumar Sharma
Updated Sat, 25 Apr 2026 05:40 PM IST
सार
लोक अदालत का इंतजार खत्म हुआ। अगले माह 9 मई को लोक अदालत लगेगी। लोक अदालत में एक दिन में मामलों का निस्तारण कर फैसला सुनाया जाएगा।
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लोक अदालत
- फोटो : Adobe Stock
विस्तार
हाथरस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित और प्रि-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
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जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय कुमार-तृतीय ने सभी विभागों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लंबित मुकदमों से प्रभावित लोगों से इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।
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अपर जनपद न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनु चौधरी ने बताया कि लोक अदालत में बैंक मामलों, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद, सुलह योग्य आपराधिक वाद, सिविल वाद, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक, स्टांप, उपभोक्ता फोरम, राजस्व, चकबंदी, श्रम, नगर पालिका टैक्स वसूली, विद्युत अधिनियम, बीमा, किरायेदारी तथा वन अधिनियम से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
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इसके अलावा पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, बाट एवं माप अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, आबकारी अधिनियम, गैम्बलिंग एक्ट, नगर पालिका चालान, दाखिल खारिज, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर एवं गृहकर, कराधान, राशन कार्ड, जाति और आय प्रमाण पत्र से जुड़े प्रकरण भी लोक अदालत में निपटाए जाएंगे।