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Hathras News: नौ साल बाद आया फैसला, हत्या में छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 07 Jun 2024 06:51 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Fri, 07 Jun 2024 06:51 PM IST
सार

2 दिसंबर 2015 को दिनेश, अवधेश के साथ गांव रामपुर आया था, लेकिन शाम को वह वापस नहीं पहुंचा। 9 दिसंबर को फोन पर एक सूचना मिली कि रामपुर के निकट बंबा में एक अज्ञात शव पड़ा है। यह शव दिनेश उर्फ देबू का था।

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Life imprisonment to six accused in murder
न्यायालय का आदेश - फोटो : एएनआई

विस्तार

हाथरस में अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय महेंद्र कुमार रावत के न्यायालय ने हत्या के मामले में छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। 

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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सासनी क्षेत्र के गोपाल नगर नई मंडी सासनी निवासी प्रभुदत्त गौतम पुत्र शंकर लाल गौतम निवासी ने कोतवाली सिकंदराराऊ में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि 32 वर्षीय पुत्र दिनेश उर्फ देबू गौतम की संगत पड़ोसी अवधेश पुत्र अक्षय कुमार और टिंकू पुत्र अजय कुमार के साथ थी। यह गांव रामपुर थाना सिकंदराराऊ के रहने वाले हैं। दिनेश, टिंकू के साथ शराब पीने गांव रामपुर आता था। 
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2 दिसंबर 2015 को दिनेश, अवधेश के साथ गांव रामपुर आया था, लेकिन शाम को वह वापस नहीं पहुंचा। तीन दिसंबर 2015 को फिर प्रभु दत्त ने अपने बेटे के बारे में अवधेश से पूछा तो उसने कहा कि वह मेरे भाई टिंकू के पास है। पांच दिसंबर को टिंकू ने प्रभु दत्त गौतम को यह बताया कि उसने दिनेश उर्फ देबू को 50 रुपये दे दिए और वह चले गए। वह घर नहीं पहुंचे। 
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9 दिसंबर को फोन पर एक सूचना मिली कि रामपुर के निकट बंबा में एक अज्ञात शव पड़ा है। यह शव दिनेश उर्फ देबू का था। इसके बाद प्रभुदत्त ने थाना सिकंदराराऊ में मुकदमा दर्ज कराया कि टिंकू और अवधेश ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके बेटे की हत्या कर दी है। उसे यह लोग गुमराह करते रहे। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। 


इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश /एफटीसी द्वितीय महेंद्र कुमार रावत के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत छह आरोपियों टिंकू व अवधेश पुत्रगण अक्षय कुमार, रविंद्र, रिंकू उर्फ रोहतास पुत्रगण संतोष, राकेश पुत्र किशोरी लाल निवासीगण रामपुर थाना सिकंदराराऊ और भूरा पुत्र सोरन सिंह निवासी मंगलपुर थाना विजयगढ़ जिला अलीगढ़ को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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