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हाथरस सत्संग हादसा: भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले में नहीं हो सकी गवाही, अब सुनवाई 28 मई को
Thu, 21 May 2026 09:32 PM IST
Chaman Kumar Sharma
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: Chaman Kumar Sharma
Updated Thu, 21 May 2026 09:32 PM IST
सार
अक्तूबर 2024 में प्रकरण में 3200 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें 11 आरोपी बनाए गए थे। प्रकरण में 676 गवाह हैं। पिछली कुछ तारीखों से पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा भरने वाले पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
हाथरस में सिकंदराराऊ के गांव फुलरई में दो साल पहले हुए सत्संग हादसे के मामले में 21 मई को दरोगा की गवाही नहीं हो सकी। एडीजे एफटीसी कोर्ट प्रथम में दरोगा को उपस्थित होना था, लेकिन वे किसी कारण से नहीं पहुंच सके। प्रकरण में अगली तिथि 28 मई लगाई गई है।
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2 जुलाई 2024 को यह हृदय विदारक घटना हुई थी। भीड़ के दबाव के चलते हुए हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी। अक्तूबर 2024 में प्रकरण में 3200 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें 11 आरोपी बनाए गए थे। प्रकरण में 676 गवाह हैं। पिछली कुछ तारीखों से पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा भरने वाले पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
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पिछले सप्ताह दारोगा महावीर सिंह के बयान हुए थे। उन्होंने दो महिलाओं व दो बच्चों का पंचायतनामा भरा था। 21 मई को भी दारोगा को पंचायतनामा के संबंध में गवाही देनी थी, लेकिन वे समय से हाजिर नहीं हो सके।
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