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बिजली चोरी मिलने पर जाना पड़ सकता है जेल
अमर उजाला ब्यूरो/ हाथरस।
Updated Thu, 15 Jun 2017 11:38 PM IST
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electricity theft
बिजली चोरी के खिलाफ विद्युत महकमा शुक्रवार से अभियान चलाएगा। अबकी बार बिजली चोरी करते मिलने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिजली चोरों को जुर्माना चुकाने के साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। जिले के चारों विद्युत वितरण खंडों में सभी जेई को उच्चाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं।
विद्युत महकमे ने अबकी बार सर्वदा योजना के तहत बिजली चोरों को अपने कनेक्शनों को वैद्य कराने, लोड बढ़वाने और बकाया जमा करने के लिए 15 जून तक का समय दिया था, लेकिन अभी भी काफी लोगों ने न तो बिजली कनेक्शन लिए और न ही लोड आदि बढ़वाया। इसलिए अब बिजली चोरी के खिलाफ चलने वाले अभियान में इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पोल में कटिया फसाकर, मीटर से पहले सर्विस केबल में कट करके और मीटर में रिमोट लगाकर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
एसडीओ हरिओम सोनी ने बताया कि चेकिंग के दौरान पहली बार बिजली चोरी पकड़े जाने पर आरोपी शमन शुल्क तो चुकाएगा ही, बल्कि उसे विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय मानक के आधार पर जुर्माना भी भरना पड़ेगा। शमन शुल्क न चुकाने पर जुर्माना दोगुना हो जाएगा। लेकिन उसी परिसर में दुबारा चोरी पकड़े जाने पर जुर्माना छह गुना हो जाएगा और पंाच साल जेल की सजा तक हो सकती है। फिलहाल, अफसरों ने सभी जेई को अपने अपने क्षेत्रों में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। एसडीओ योगेश मौलिया ने बताया कि सभी अवर अभियंताओं को बिजली चोरी से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं।
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विद्युत महकमे ने अबकी बार सर्वदा योजना के तहत बिजली चोरों को अपने कनेक्शनों को वैद्य कराने, लोड बढ़वाने और बकाया जमा करने के लिए 15 जून तक का समय दिया था, लेकिन अभी भी काफी लोगों ने न तो बिजली कनेक्शन लिए और न ही लोड आदि बढ़वाया। इसलिए अब बिजली चोरी के खिलाफ चलने वाले अभियान में इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पोल में कटिया फसाकर, मीटर से पहले सर्विस केबल में कट करके और मीटर में रिमोट लगाकर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
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एसडीओ हरिओम सोनी ने बताया कि चेकिंग के दौरान पहली बार बिजली चोरी पकड़े जाने पर आरोपी शमन शुल्क तो चुकाएगा ही, बल्कि उसे विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय मानक के आधार पर जुर्माना भी भरना पड़ेगा। शमन शुल्क न चुकाने पर जुर्माना दोगुना हो जाएगा। लेकिन उसी परिसर में दुबारा चोरी पकड़े जाने पर जुर्माना छह गुना हो जाएगा और पंाच साल जेल की सजा तक हो सकती है। फिलहाल, अफसरों ने सभी जेई को अपने अपने क्षेत्रों में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। एसडीओ योगेश मौलिया ने बताया कि सभी अवर अभियंताओं को बिजली चोरी से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं।
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