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Hathras News: पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास, साक्ष्यों के अभाव में सास व ससुर दोषमुक्त

Sat, 06 Sep 2025 06:09 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Sat, 06 Sep 2025 06:09 PM IST
सार

दहेज में कार की मांग को लेकर महिला को प्रताड़ित करते थे। 12 दिसंबर 2021 को उसकी मौत हो गई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मृतका के पति को दोषी करार दिया। सास और ससुर को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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Husband convicted of murdering wife, sentenced to life imprisonment
पति को आजीवन कारावास - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

हाथरस में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार निर्भय नारायण राय के न्यायालय ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने में पति को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस मामले में सास-ससुर को दोषमुक्त कर दिया है।

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हाथरस जंक्शन क्षेत्र के कस्बा मेंडू निवासी सुरेंद्र सिंह ने अपनी बेटी गुंजन की शादी विवेक कुमार निवासी धीमरपुरा थाना कोतवाली सासनी से की थी। शादी के बाद से ही विवेक, उसके पिता भगवान सिंह और मां रामवती दहेज में कार की मांग को लेकर गुंजन को प्रताड़ित करते थे। 12 दिसंबर 2021 को गुंजन की मौत हो गई। इस मामले में थाना सासनी में विवेक, भगवान सिंह और रामवती के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। 
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चतुर्थ निर्भय नारायण राय के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मृतका के पति विवेक को दोषी करार दिया। सास रामवती और ससुर भगवान सिंह को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। दोषी विवेक को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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