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Hathras News: दहेज उत्पीड़न में पति दोषी करार, एक वर्ष छह माह के कारावास की सुनाई सजा
Fri, 01 Aug 2025 10:34 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Fri, 01 Aug 2025 10:34 PM IST
सार
शादी राहुल कुमार निमेश के साथ हुई थी। शादी में दिए गए दहेज से उनके ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज में कार की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर उनको पीटते और गाली-गलौज करते थे। पति राहुल ने महिला को पीटा, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी, जिससे उन्हें चोटें आईं।
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कोर्ट
- फोटो : प्रतीकात्मक
विस्तार
हाथरस के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जय हिंद कुमार सिंह के न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए एक वर्ष छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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थाना हाथरस गेट क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने वर्ष 2014 में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि उनकी शादी 27 नवंबर 2009 को राहुल कुमार निमेश के साथ हुई थी। शादी में दिए गए दहेज से उनके ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज में कार की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर उनको पीटते और गाली-गलौज करते थे।
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29 सितंबर 2013 को सुबह करीब 11:30 बजे पति राहुल ने उनको पीटा, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी, जिससे उन्हें चोटें आईं। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी पति राहुल निवासी गुम्मट तख्त पहलवान, देवरी रोड, थाना सदर बाजार जनपद आगरा को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुनाया है।
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