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हाथरस सत्संग हादसा: आरोपों से मुक्ति के प्रार्थना पत्र पर हुई बहस, नहीं हो सकी पूरी, अब 30 जून को अगली सुनवाई
Fri, 13 Jun 2025 05:21 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Fri, 13 Jun 2025 05:21 PM IST
सार
पिछले वर्ष दाे जुलाई को सिकंदराराऊ के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित सत्संग में भगदड़ मच गई थी। हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 250 लोग घायल हुए थे।
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कोर्ट
- फोटो : प्रतीकात्मक
विस्तार
हाथरस के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में 13 जून को सत्संग हादसे के मामले में उन्मोचन (आरोपों से मुक्ति) के प्रार्थना पत्र पर बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने बहस की। उनकी बहस पूरी नहीं हो पाई। अब इस मामले में 30 जून को अगली सुनवाई होगी।
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उल्लेखनीय है कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के पिछले वर्ष दाे जुलाई को सिकंदराराऊ के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित सत्संग में भगदड़ मच गई थी। हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 250 लोग घायल हुए थे। न्यायालय में पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों के विरुद्ध 3200 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया हे। इस मामले में पुलिस ने 676 गवाह बनाए हैं।
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पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, रामप्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार व दलबीर सिंह को आरोपपत्र में आरोपी बनाया है। इस मामले में सभी आरोपियों की जमानत हो चुकी है।
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