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हाथरस: टैक्स जमा न करने वाले वाहन स्वामियों को मिल सकती है पेनाल्टी से राहत

Fri, 17 Jul 2020 01:19 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jul 2020 01:19 AM IST
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Hathras: Vehicle owners who do not collect tax can get relief from penalty
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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लॉकडाउन काल में रोड टैक्स जमा नही करने वाले वाहन स्वामियों को एआरटीओ प्रशासन ने अर्थदंड से बचने का मौका दिया है। यदि वह 12 अगस्त तक पूरा टैक्स जमा करते हैं तो उनसे मार्च व अप्रैल माह की पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। यदि वाहन स्वामियों ने हीलाहवाली की तो उन्हें पेनाल्टी अदा करनी होगी।
उल्लेखनीय है कि मार्च माह में लॉकडाउन की घोषणा के साथ एआरटीओ कार्यालय में कामकाज प्रभावित हुआ। इस कारण काफी वाहन स्वामी रोड टैक्स जमा नहीं कर पाए। हर माह टैक्स जमा करने पर वाहन स्वामियों ने संभागीय परिवहन विभाग पेनल्टी के साथ रोड टैक्स लेता है।
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वाहन स्वामियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर से अधिसूचना जारी हुई है, जो वाहन स्वामी 12 अगस्त तक पूरा टैक्स जमा कर देंगे, उनसे मार्च व अप्रैल की संभागीय परिवहन विभाग पेनाल्टी नहीं लेगा। इससे जिले के करीब साढ़े तीन हजार वाहन स्वामियों को राहत मिलेगी। एआरटीओ प्रशासन नीतू सिंह का कहना है कि 12 अगस्त तक वाहन स्वामी यदि टैक्स जमा करते हैं तो उन्हें मार्च व अप्रैल माह की पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी।
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