{"_id":"620bff665c637d15d62602b6","slug":"hathras-training-given-to-personnel-to-vote-by-postal-ballot-hathras-news-ali2852434174","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाथरस : कार्मिकों को दिया डाक मतपत्र से मतदान कराने का प्रशिक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाथरस : कार्मिकों को दिया डाक मतपत्र से मतदान कराने का प्रशिक्षण
विज्ञापन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिव्यांग मतदाताओं और 80 वर्ष से अधिक आयु के इच्छुक वृद्ध मतदाताओं के घर जाकर मतदान कराने के लिए संत फ्रांसिस इंटर कॉलेज में माइक्रो आब्जर्वर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश रंजन ने पारदर्शिता पूर्ण ढंग से मतदान कराने के कडे़ निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार यह व्यवस्था लागू की गई है। 16 फरवरी से मतदान कराया जाना है। उन्होेंने मतपत्र से मतदान कराने के लिए तैनात माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट एवं पुलिस को संबंधित आरओ और बीएलओ से समन्वय स्थापित करते हुए मतदान की कार्रवाई पूरी कराने के निर्देश दिए।
मतदान से पूर्व मतदाता को संपूर्ण जानकारी विस्तार से दे दें। इसके पश्चात मतदाता को मतपत्र उपलब्ध कराने के उपरांत मतदाता के पास कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। मतदाता द्वारा स्वयं मतदान कर मतपत्र को मोड़ने सहित अन्य संपूर्ण कार्यवाही स्वयं की जाएंगी। उन्होंने समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया कि सुबह छह बजे संबंधित तहसील प्रांगण में पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही पूरी कर ली जाए। मतदान टीम में शामिल कोई भी कार्मिक अनावश्यक किसी प्रकार भी बयानबाजी नहीं करेगा, जिससे कोई समस्या उत्पन्न हो। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिव्यांग मतदाताओं और 80 वर्ष से अधिक आयु के इच्छुक वृद्ध मतदाताओं के घर जाकर मतदान कराने के लिए संत फ्रांसिस इंटर कॉलेज में माइक्रो आब्जर्वर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश रंजन ने पारदर्शिता पूर्ण ढंग से मतदान कराने के कडे़ निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार यह व्यवस्था लागू की गई है। 16 फरवरी से मतदान कराया जाना है। उन्होेंने मतपत्र से मतदान कराने के लिए तैनात माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट एवं पुलिस को संबंधित आरओ और बीएलओ से समन्वय स्थापित करते हुए मतदान की कार्रवाई पूरी कराने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
मतदान से पूर्व मतदाता को संपूर्ण जानकारी विस्तार से दे दें। इसके पश्चात मतदाता को मतपत्र उपलब्ध कराने के उपरांत मतदाता के पास कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। मतदाता द्वारा स्वयं मतदान कर मतपत्र को मोड़ने सहित अन्य संपूर्ण कार्यवाही स्वयं की जाएंगी। उन्होंने समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया कि सुबह छह बजे संबंधित तहसील प्रांगण में पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही पूरी कर ली जाए। मतदान टीम में शामिल कोई भी कार्मिक अनावश्यक किसी प्रकार भी बयानबाजी नहीं करेगा, जिससे कोई समस्या उत्पन्न हो। संवाद
विज्ञापन