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हाथरस : घर में घुसकर मारपीट करने वालों को तीन-तीन साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट करने और गाली-गलौज करने वाले दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना-कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गिजरौली की रहने वाली रचना अपने परिवार सहित नौ नवंबर 2007 को दीपावली पर घर में लक्ष्मी पूजन कर रही थी। तभी मोहल्ले के ही सियाराम, सोनू, सुशील, हरीसिंह, प्रमोद, जीतू, कोमल, जानकी प्रसाद, पवन व लक्ष्मी ने घर में घुसकर लाठी, डंडा व सरियों से उनकी पिटाई कर दी।
इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया। विवेचक ने इस मामले में गजरौली निवासी सियाराम के पुत्र सुशील व हरी सिंह के पुत्र प्रमोद के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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मामले की सुनवाई सीजेएम शिवकुमारी के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुशील व प्रमोद को दोषी माना। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एसपीओ अमरेंद्र निरंजन ने की।
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घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट करने और गाली-गलौज करने वाले दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना-कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गिजरौली की रहने वाली रचना अपने परिवार सहित नौ नवंबर 2007 को दीपावली पर घर में लक्ष्मी पूजन कर रही थी। तभी मोहल्ले के ही सियाराम, सोनू, सुशील, हरीसिंह, प्रमोद, जीतू, कोमल, जानकी प्रसाद, पवन व लक्ष्मी ने घर में घुसकर लाठी, डंडा व सरियों से उनकी पिटाई कर दी।
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इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया। विवेचक ने इस मामले में गजरौली निवासी सियाराम के पुत्र सुशील व हरी सिंह के पुत्र प्रमोद के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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मामले की सुनवाई सीजेएम शिवकुमारी के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुशील व प्रमोद को दोषी माना। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एसपीओ अमरेंद्र निरंजन ने की।