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हाथरस : पुलिस दल पर हमला करने वाले को चार साल नौ माह कैद की सजा
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
पुलिस मुठभेड़ के एक दोषी को न्यायालय ने चार साल नौ माह कैद की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 जुलाई 2017 को सिकंदराराऊ में पुलिस दल जब गश्त पर था तो मुखबिर की सूचना पर महमूदपुर तिराहा मोड़ से गुजर रही पिकअप बोलेरो गाड़ी में मुखबिर ने बदमाश होने की सूचना दी। पुलिस ने जब गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की तो उसमें सवार बदमाशों ने पुलिस दल पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने पीछा कर बदमाशों को पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों ने अपने नाम दिलशाद, बलुआ, फैजान, गुलफाम, कटकुआ, नेपाली, आसीन व मुश्ताक बताए। बदमाशों ने तमंचे और रुपये बरामद किए हैं।
तलाशी में कटकुआ से एक चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया। अभियुक्त कटकुआ के विचाराधीन बंदी होने के कारण उसका पृथक रूप से विचारण किया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है। मामले की सुनवाई अपर जिला जज कोर्ट संख्या तृतीय जेबा मसीद के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे चार साल नौ माह की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी केशवदेव माहौर ने पैरवी की। संवाद
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पुलिस मुठभेड़ के एक दोषी को न्यायालय ने चार साल नौ माह कैद की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 जुलाई 2017 को सिकंदराराऊ में पुलिस दल जब गश्त पर था तो मुखबिर की सूचना पर महमूदपुर तिराहा मोड़ से गुजर रही पिकअप बोलेरो गाड़ी में मुखबिर ने बदमाश होने की सूचना दी। पुलिस ने जब गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की तो उसमें सवार बदमाशों ने पुलिस दल पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने पीछा कर बदमाशों को पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों ने अपने नाम दिलशाद, बलुआ, फैजान, गुलफाम, कटकुआ, नेपाली, आसीन व मुश्ताक बताए। बदमाशों ने तमंचे और रुपये बरामद किए हैं।
तलाशी में कटकुआ से एक चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया। अभियुक्त कटकुआ के विचाराधीन बंदी होने के कारण उसका पृथक रूप से विचारण किया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है। मामले की सुनवाई अपर जिला जज कोर्ट संख्या तृतीय जेबा मसीद के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे चार साल नौ माह की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी केशवदेव माहौर ने पैरवी की। संवाद
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