फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Hathras: Shops will open in rural areas on daily basis in scheduled days

हाथरस: ग्रामीण क्षेत्र में रोजाना तो शहरी क्षेत्र में निर्धारित दिनों में खुलेंगी दुकानें

Tue, 19 May 2020 11:36 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 19 May 2020 11:36 PM IST
विज्ञापन
Hathras: Shops will open in rural areas on daily basis in scheduled days
हाथरस: शहर के हॉटस्पॉट क्षेत्र में लगी बैरीकेडिंग। - फोटो : HATHRAS
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
विज्ञापन

लॉकडाउन-4 के तहत जिला प्रशासन ने गाइडलाइन तय की है। यह 31 मई तक जारी रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र में जहां रोजाना बाजार खुलेंगे वहीं शहरी क्षेत्र में रोस्टर के हिसाब से सप्ताह में तीन-तीन दिन दुकानें खुलेंगी। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी। सब्जी मंडी के लिए भी समय निर्धारित कर दिया गया है। साथ ही हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर अन्य स्थानों पर नियमों के साथ औद्योगिक गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है। जिला प्रशासन ने बरातघर खोलने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन किसी भी शादी समारोह की पहले अनुमति लेनी होगी और इसमें 20 से ज्यादा लोग शिरकत नहीं कर सकेंगे। धार्मिक स्थल अभी बंद रहेंगे और सभी तक के सामूहिक आयोजनों की भी अनुमति नहीं दी गई है।
शासन के निर्देश पर डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के हिसाब से सभी स्कूल-कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान में केवल ऑनलाइन, दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जा सकती है। सभी धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक व अन्य सामूहिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। सभी पूजा स्थल भी लोगों के लिए बंद रहेंगे। सत्कार सेवाएं सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस, सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में लाई जा रही हों या लॉकडाउन के कारण फंसे हुए टूरिस्टों के लिए अथवा क्वारंटीन करने के लिए उपयोग में लाई जा रही हों।
विज्ञापन

बस डिपो, रेलवे स्टेशन पर चलने वाली कैंटीन आदि और रेस्टोरेंट किचिन को खाने या खाद्य पदार्थ की केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग, मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर, मनोरंजन पार्क, बार एवं सभागार आदि बंद रहेंगे। स्टेडियम खोलने की अनुमति होगी, लेकिन इसमें दर्शक नहीं होंगे। राज्यों की आपसी सहमति के साथ-साथ यात्री वाहनों व बसों के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है। इसके लिए अलग से आदेश दिए जाएंगे। राज्यों द्वारा तय किए गए यात्री वाहन व बसों का राज्य के अंदर भी आवागमन के लिए भी अभी अनुमति नहीं है। इसके लिए भी अगल से आदेश दिए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला प्रशासन की गाइडलाइन के हिसाब से हॉटस्पॉट (कंटेनमेंट जोन) में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के काम व डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी के काम ही ही अनुमति होगी। वहां इन सेवाओं को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अंदर या बाहर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। डीएम के आदेश के अनुसार शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध होगा। जिले में धारा 144 सीआरपीसी जारी है। इसका कड़ाई का पालन किया जाएगा।
लॉकडाउन-4 में डीएम ने अपने आदेश में कहा है कि कुछ शर्तों व प्रतिबंधों के साथ कई गतिविधि जारी होंगी। कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति होगी। औद्योगिक इकाइयों को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। औद्योगिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल वाहनों पर भी यह सावधानी बरती जाएगी। जो भी दुकानें खुलेंगी। उन दुकानदारों को फेस डकवर, मासध्क, व ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। किसी भी खरीददार को जोकि मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी। जिले के सभी ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक दिन सुबह नौ से शाम छह बजे तक सोशल डिस्टेसिंग के साथ दुकानें खोलने की अनुमति जिला प्रशासन ने दी है। सभी नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में बाजार खोलने के लिए जिला प्रशासन ने व्यवस्था तय की है। यहां भी तयशुदा दिन के हिसाब से सुबह नौ बजे से शाम छह तक तक सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए दुकानें खुलेंगी। श्रम विभाग जारी साप्ताहिक बंदी रविवार को पूरे जिले में लागू रहेगी। जिला प्रशासन ने तय किया है कि शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी (हाट) नहीं लगेगी।
ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी (पैंठ-हाट) सोशल डिस्टेसिंग के साथ लग सकेगी। रेस्टोरेंट आदि में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी। मिठाई की दुकान खोलने की इजाजत प्रशासन ने दी है, लेकिन वहां केवल बेचने का काम होगा। दुकान पर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। बरातघर अब खोले जाएंगे, लेकिन शादी से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 20 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। स्ट्रीट वैंडर-पटरी व्यवसायी को काम करने की अनुमति दी गई है, लेकिन उसे फेस मास्क, ग्लब्स आदि का इस्तेमाल करना होगा। वह सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए खुले स्थान पर ही अपना काम कर सकेगा। नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी व आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति व सभी सुरक्षा उपकरणों व प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति होगी।
पूरे प्रदेश से साथ-साथ इस जिले में भी चारपहिया वाहन में चालक के अलावा दो लोगों को ही चलने की अनुमति दी गई है। यदि परिवार में बच्चे हैं तो दो बच्चे और साथ में जा सकते हैं। बाइक सवार व्यक्ति अकेले ही चलेगा लेकिन यदि कोई महिला पीछे बैठी है तो उसे अनुमति दी गई है। इसी प्रकार थ्री व्हीलर में चालक के अलामवा दो लोग ही सवार हो सकेंगे। शासन की गाइडलाइन के अनुसार प्रशासन ने प्रिटिंग प्रेस व ड्राइक्लीनर की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी है। चिकित्सा व्यवसायी, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी व एंबुलेंस बिना किसी प्रतिबंध के आवागमन की अनुमति दी गई है। साथ ही मालवाहक वाहनों को अंतरजनपदीय, अंतरराज्यीय आवागमन की छूट दी गई है। आदेश में आरोग्य सेतु व आरोग्य कवच एप का इस्तेमाल करने को भी कहा गया है।
जिले में नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्रों में बाजार-दुकानों का रोस्टर
-आवश्यक वस्तुओं के तहत आने वाली दुकानें जैसे दूध, सब्जी, दवा, किराना स्टोर्स, मिठाई, बेकरी की दुकानें रोजाना खुलेंगी।
-घरेलू व पारिवारिक उपयोग की वस्तुओं की दुकानें जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, वस्त्रालय व साड़ी, जूते, चप्पल, बुक स्टेशनरी, ज्वैलरी शॉप, टेलरिंग, कास्मेटिक्स व जनरल स्टोर, बर्तन, बैग व अटैची की दुकानें मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी।
-कंस्ट्रक्शन कार्य का सामान, विभिन्न घरेलू, वाणिज्यिक सामान की दुकानें जैसे मोबाइल की दुकान,हार्डवेयर, पेंट, सेनेटरी, लोहे की दुकान, साइकिल की दुकान, इलेक्ट्रोनिक्स व इलेक्ट्रिक, ऑटोमोबाइल्स, प्रिटिंग प्रेस व फ्लैक्स प्रिंटिंग, चश्मे की दुकान, फर्नीचर की दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह नौ से शाम छह बजे तक ही खुलेंगी।

-साप्ताहिक बंदी के दिन रविवार को केवल दूध, दवा व सब्जी की दुकानें खुलेंगी।
बीच के बॉक्स के लिए-----
सुबह चार से सात़ बजे तक मंडी में लाई जा सकेगी सब्जी
हाथरस। सब्जी मंडी के सिलसिले में जिला प्रशासन ने यह व्यवस्था की है कि सब्जी मंडी में मुख्य मंडी आवक के लिए सुबह चार से सुबह सात बजे तक खुलेगी। थोक वितरण सुबह छह से नौ बजे तक होगा और खुदरा बिक्री सुबह साढ़े आठ बजे से शाम छह बजे तक हो सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed