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हाथरस: बच्चे से कुकर्म करने वाले को सुनाई सात साल की कैद सजा

Thu, 13 Feb 2020 12:06 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 13 Feb 2020 12:06 AM IST
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Hathras: Sentenced to seven years imprisonment for child molestation
बच्चे से कुकर्म करने वाले को सात साल कैद की सजा
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एडीजे प्रथम न्यायालय ने सुनाया फैसला, अर्थदंड भी देना होगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। एडीजे प्रथम ने एक मासूम बच्चे से कुकर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए सात साल की कैद व अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सिकंदराराऊ क्षेत्र में 18 जुलाई 2015 को रात्रि दस बजे एक युवक ने छह साल के बच्चे के साथ कुकर्म किया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। घटना के बाद आरोपी वहां से भाग गया। इस मामले में थाना सिकंदराराऊ में मुकदमा दर्ज कराया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने राजू उर्फ मनोज पुत्र शिवचरन निवासी मोहल्ला कटरा खोखल की सराय अतरौली जिला अलीगढ़ के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अपर जिला जज कोर्ट संख्या एक के न्यायालय में सुनवाई हुई। अब एडीजे प्रथम आशीष जैन ने आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी राजू उर्फ मनोज को सात साल की कैद व अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी हरिओम शर्मा ने पैरवी की।
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