फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Hathras: sentenced to life imprisonment and fine for murder

हाथरस : हत्या के दोषी को सुनाई उम्रकैद और अर्थदंड की सजा

Wed, 28 Sep 2022 11:40 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 28 Sep 2022 11:40 PM IST
सार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरसन्यायालय ने हत्या के एक आरोपी को दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।मामले की सुनवाई अपर जिला जज द्वितीय विनीत चौधरी के न्यायालय में हुई।कोर्ट ने आरोपी मुकेश को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
Hathras: sentenced to life imprisonment and fine for murder

विस्तार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
विज्ञापन

न्यायालय ने हत्या के एक आरोपी को दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। दूसरे आरोपी को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार देवीराम निवासी गांव सरकोरियान थाना मुरसान दो जुलाई 2004 को जब अपने बेटे भूरी सिंह के साथ जंगल से गांव की तरफ आ रहा था तो शाम करीब साढ़े छह बजे रास्ते में गांव के मुकेश पुत्र बच्चू सिंह, सुरेंद्र पुत्र फौरन सिंह व फौरन सिंह ने उन्हें घेर लिया।
विज्ञापन

मुकेश ने देवीराम को गोली मार दी। गोली लगने से देवीराम की मौत हो गई। इस दौरान मुकेश, फौरन सिंह व सुरेंद्र हाथों में तमंचा लहराते हुए वहां से जंगल की ओर भाग गए। आरोपियों से देवीराम की दीवार के किनारे पानी निकालने को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी और इसके चलते इन लोगों ने देवीराम की हत्या कर दी। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और शव का पोस्टमार्टम कराया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। विवेचना अधिकारी ने कोर्ट में मुकेश के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया। इस मामले में शेष दो अन्य अभियुक्तों फौरन सिंह व सुरेंद्र को आहूत करने के लिए अभियोगी की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया। कोर्ट ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकारते हुए अभियुक्त सुरेंद्र और फौरन सिंह को संयुक्त विचारण करते हुए कोर्ट ने तलब किया। ट्रायल की सुनवाई के दौरान फौरन सिंह की मृत्यु हो गई।

मामले की सुनवाई अपर जिला जज द्वितीय विनीत चौधरी के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने आरोपी मुकेश को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। कोर्ट ने दूसरे आरोपी सुरेंद्र को दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजपाल सिंह दिसवार ने पैरवी की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed